फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Jaipur Bomb Blast Case: Four Convicts Sentenced to Life Imprisonment in Major Verdict

Rajasthan News: जयपुर बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, चार दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Tue, 08 Apr 2025 03:14 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 08 Apr 2025 03:14 PM IST
सार

Jaipur Bomb Blast: 17 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम केस में चारों आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 600 पेज का फैसला दिया है। 13 मई को 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे।

विज्ञापन
Jaipur Bomb Blast Case: Four Convicts Sentenced to Life Imprisonment in Major Verdict
उम्रकैद की सजा - फोटो : freepik

विस्तार

जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़े एक अहम मामले में विशेष कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। साल 2008 में हुए इस भीषण आतंकी हमले से जुड़े एक प्रकरण में विशेष न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने चार आतंकियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


इन्हें हुई सजा
दोषियों में सरवर आजमी, सैफुरहमान, मोहम्मद सैफ और शाहबाज अहमद शामिल हैं। इन सभी को कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121-ए, 124-ए, 153-ए, 307, यूएपीए एक्ट 1967 की धारा 18, और विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 4 व 5 के तहत दोषी माना है। यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब चांदपोल हनुमान मंदिर के पास एक जिंदा बम मिला था। जज जोशी ने 4 अप्रैल को ही सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था और अब सजा भी सुना दी गई है। हैरानी की बात यह रही कि सजा सुनाए जाने के बाद भी सभी आरोपी मुस्कराते हुए कोर्ट से बाहर निकले। उनके चेहरे पर कोई अफसर और गिला नहीं दिखा।
विज्ञापन


पढ़ें: जिंदा बम मामले में चार आरोपी दोषी करार, आठ अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा    
विज्ञापन
विज्ञापन


शुक्रवार को दोषी करार दिया था
इससे पहले शुक्रवार को जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने चारों को दोषी करार दिया था। अदालत ने जिंदा बम केस में सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी ठहराया था।



चारों आतंकियों को इंडियन पेनल कोड की 4 धाराओं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) की दो, विस्फोटक पदार्थ कानून की 3 धाराओं में दोषी ठहराया गया है। इन धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है। इनमें शाहबाज को छोड़कर अन्य को सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। फांसी की सजा के मामले में राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed