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बीकानेर भूमि घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सुनवाई फरवरी तक टली
Thu, 19 Dec 2019 05:26 AM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
Published by: आसिम खान
Updated Thu, 19 Dec 2019 05:26 AM IST
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रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
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जोधपुर हाईकोर्ट ने स्काई लाइट हॉस्पीटैलिटी केस में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मांग मौरीन वाड्रा के खिलाफ सुनवाई पांच फरवरी तक स्थगित कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा भूमि घोटाले में आरोपी हैं। समय की कमी के चलते जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने इस मामले की सुनवाई अगले साल फरवरी तक टाल दी।
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वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी रॉबर्ट की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए। जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी और भानू प्रताप बोहरा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए। वाड्रा, उनकी मां मौरीन और स्काई लाइट हॉस्पीटैलिटी के पार्टनर इस केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं।
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आरोप है कि स्काई लाइट हॉस्पीटैलिटी ने बीकानेर के कोलायत गांव में 69.55 एकड़ जमीन बहुत ही कम दाम पर खरीदे और एलिघेनी फिनलीज को 5.15 करोड़ रुपये में अवैध तरीके से बेच दी। इस भूमि घोटाले में राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी जांच के दायरे में है। सितंबर, 2015 में ईडी ने वाड्रा समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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