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Bikaner News: पूर्व राजघराने की संपत्ति का मामला, मौका कमिश्नर की अदालत में गुहार; जानें क्या है पूरा विवाद

Thu, 05 Dec 2024 02:51 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 05 Dec 2024 02:51 PM IST
सार

Bikaner News: पूर्व राजघराने की संपत्ति का विवाद ठंडा नहीं हो रहा है। अदालत ने इस मामले में तैनात मौका कमिश्नर को दो बार लालगढ़ के शिव विलास में प्रवेश नहीं देने के बाद अब तीसरी बार आदेश दिए हैं। इस बार मौका कमिश्नर अपने साथ पुलिस ले जा सकते हैं। आइये जानते है पूरा मामला

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Case of property of former royal family in Bikaner
बीकानेर राजघराने का मामला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजमाता सुशीला कुमारी की संपत्ति को खुर्दबुर्द होने से रोकने के लिये न्यायालय ने त्रिलोचन शर्मा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर दिनांक 3 दिसंबर को न्यायालय में रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया था। लेकिन न्यायालय आदेश के बावजूद मौका कमिश्नर को शिव विलास, लालगढ़ पैलेस में प्रवेश नहीं करने दिया गया। 

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3 दिसंबर को कोर्ट में तारीख पेशी के दिन मौका कमिश्नर त्रिलोचन शर्मा ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर न्यायालय को अवगत करवाया कि वे कोर्ट के आदेश की अनुपालना में उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को सूचित कर शिव विलास, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर में कमिश्नर रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 नवंबर को गये थे, लेकिन उन्हें शिव विलास, लालगढ़ पैलेस में गार्ड ने यह कहकर प्रवेश नहीं करने दिया कि सिद्धिकुमारी यहां नहीं हैं। इसलिए उनकी इजाजत के बिना किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा। 
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इसके अलावा लालगढ़ पैलेस के दरवाजे बंद कर ताला लगा दिया। जिसके बाद राजमाता सुशीला कुमारी की संपत्तियों की सूची नहीं बन पाई। इसके अलावा सिद्धि कुमारी के अधिवक्ता ने आवेदन प्रस्तुत कर मौका कमिश्नर की नियुक्ति पर उनकी सहमति को विथड्रा करने का आग्रह किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के बाद न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया तथा साथ ही सिद्धि कुमारी व गार्ड अविनाश व्यास को जानबुझ कर न्यायालय के आदेश की पालना ना होने देने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी करने व मौका कमिश्नर त्रिलोचन शर्मा को निर्देशित किया।
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जिसमें ये कहा गया कि वे आज (गुरुवार) ही दोपहर 2 बजे पुन: शिव विलास, लालगढ़ पैलेस जाकर उपस्थित पक्षकारान की मौजूदगी में आवश्यक रुप से निरिक्षण कर 6 दिसंबर को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा सिद्धि कुमारी के अधिवक्ता को हिदायत दी कि वे न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करें। यदि अब किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाता हैं तो कमीश्नर द्वारा नियमानुसार पुलिस इमदाद की मांग की जा सकेगी।

नहीं खुले कमरों के ताले 
न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में मौका कमिश्नर दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक बार पुन: शिव विलास की रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहुंचे, लेकिन एक बार फिर उन्हें यह बताया गया कि कमरों की चाभियां सिद्धि कुमारी के पास हैं तथा उनकी तबीयत ठीक नही हैं अत: वे शिव विलास के कमरें खुलवाने में सक्षम नहीं हैं। परिणामस्वरुप न्यायालय के आदेश के बावजूद मौंका कमिश्नर को एक बार पुन: बिना रिपोट तैयार किए लौटना पड़ा।


मौका कमिश्नर ने आज न्यायालय में पेश की रिपोर्ट
इधर, मौका कमीश्नर की ओर से आज न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश की है। जिसमें बताया है कि अप्रार्थी संख्या 1 पक्ष के सहयोग के अभाव में मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी। अत: पुलिस अधीक्षक बीकानेर को तहरीर जारी कर निर्देशित फरमाए कि वे पर्याप्त सुरक्षा एवं पुलिस बल के सहयोग से कमिश्नर रिपोर्ट में आने वाली समस्त बाधाओं को निवारित कर आवश्यकता होने पर ताले तोड़कर रिपोर्ट बनाने में वांछित सहयोग प्रदान करें।

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