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राजस्थान: बांसवाड़ा में अवैध संबंधों के शक में हत्या, मुख्य आरोपी को उम्रकैद और एक लाख का जुर्माना

Tue, 13 Oct 2026 08:26 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ा Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Tue, 13 Oct 2026 08:26 PM IST
सार

राजस्थान के बांसवाड़ा में पत्नी के साथ अवैध संबंधों के संदेह में देवीलाल की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सेशन कोर्ट ने मुख्य आरोपी अनिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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सेशन कोर्ट ने सुनाई सजा। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

बांसवाड़ा के जिला एवं सेशन कोर्ट ने पत्नी के साथ अवैध संबंधों के संदेह में एक व्यक्ति की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला घाटोल थाना क्षेत्र के हिम्मत सिंह का गढ़ा गांव में हुए हत्याकांड की सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया गया।
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संदेह में लाठियों से किया हमला
मामले के अनुसार 22 मार्च, 2024 को घाटोल थाना क्षेत्र के हिम्मत सिंह का गढ़ा गांव में सनसनीखेज वारदात हुई थी। आरोपी अनिल पुत्र विजयपाल ने सेमलापाड़ा कंठाव निवासी देवीलाल पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी अनिल को अपनी पत्नी के साथ देवीलाल के अवैध संबंधों का संदेह था। इस हमले में गंभीर चोटें आने के कारण देवीलाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया।
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अदालत में पेश किए साक्ष्य
पुलिस ने मामले की जांच के बाद मुख्य आरोपी अनिल और अन्य के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष 13 गवाह और 50 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए गए।
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अन्य आरोपियों को मिली राहत
अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मुख्य आरोपी अनिल को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, मामले में शामिल अन्य सह-आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
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