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Hindi News ›   Rajasthan ›   Accused of raping a 13 year old minor was sentenced to 20 years in jail and fined Rs 50,000

Bharatpur Crime: 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की जेल, 50 हजार का अर्थदंड

Sat, 06 May 2023 04:32 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुर Published by: जलज मिश्रा Updated Sat, 06 May 2023 04:32 PM IST
सार

भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट नम्बर-1 ने शनिवार को सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार, 2021 में भरतपुर जिले की नगर तहसील में एक नाबालिग बच्ची शौच के लिए जंगल गई थी। तभी गांव का ही निवासी आरोपी दयाराम बच्ची को जबरन उठाकर अपने साथ ले गया

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Accused of raping a 13 year old minor was sentenced to 20 years in jail and fined Rs 50,000
गिरफ्तार आरोपी। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

भरतपुर में पॉक्सो कोर्ट ने 13 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा और 50 हजार के अर्थदंड से दंंडित किया है। कोर्ट में आरोपी के खिलाफ 15 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए थे।

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यह है पूरा मामला
भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट नम्बर-1 ने शनिवार को 13 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी दयाराम को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार का जुर्माना लगाया। जानकारी के अनुसार, 2021 में भरतपुर जिले की नगर तहसील में एक नाबालिग बच्ची शौच के लिए जंगल गई थी। तभी गांव का ही निवासी आरोपी दयाराम बच्ची को जबरन उठाकर अपने साथ ले गया और एक सुनसान कोठरी में ले जाकर साफी से उसका मुंह बांधकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद बच्ची बेहोश हो गई। तो आरोपी उसे मरा समझकर वहां से चला गया।  

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15 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए
दुष्कर्म के बाद बेहोशी से बाहर आई बच्ची कहराते हुए अपने घर आई। पीड़ित बच्ची से जब परिजनों ने बिगड़ी हालात का कारण पूछा, तो रोते-रोते उसने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों ने तुरंत पुलिस थाने जाकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान पेश किया। कोर्ट में 15 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश ने दस्तावेज और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी दयाराम को धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर जेल की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। 

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