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वेतनमान में अनुचित संशोधन: लुधियाना नगर सुधार ट्रस्ट के तीन ऑपरेटरों को शोकॉज नोटिस, होगी वसूली
Sat, 22 Aug 2026 09:57 AM IST
Nivedita
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
Published by: Nivedita
Updated Sat, 22 Aug 2026 09:57 AM IST
सार
ऑपरेटरों को तय नियमों से कहीं अधिक वेतन दिया जा रहा था। पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों को सुनवाई का मौका दिए बिना कार्रवाई पर रोक लगाई थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
लुधियाना नगर सुधार ट्रस्ट के तीन कंप्यूटर ऑपरेटरों को वर्षों से अधिक वेतन लेने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार ने उनके वेतन से अतिरिक्त राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला वेतनमान में अनुचित संशोधन से जुड़ा है। ऑपरेटरों को तय नियमों से कहीं अधिक वेतन दिया जा रहा था। पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों को सुनवाई का मौका दिए बिना कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इसके बाद स्थानीय निकाय विभाग ने 13 अगस्त को आदेश जारी किए।
लुधियाना के संदीप शर्मा, तरनजीत सिंह और सुखदेव सिंह को चिह्नित किया गया है। न्यास के अधिशासी अधिकारी हरिंदर सिंह ने लेखा शाखा को मामले की जांच सौंपी है। लेखा शाखा ऑपरेटरों के वेतन रिकॉर्ड खंगालेगी। स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर अतिरिक्त राशि की वसूली की जाएगी।
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यह मामला वेतनमान में अनुचित संशोधन से जुड़ा है। ऑपरेटरों को तय नियमों से कहीं अधिक वेतन दिया जा रहा था। पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों को सुनवाई का मौका दिए बिना कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इसके बाद स्थानीय निकाय विभाग ने 13 अगस्त को आदेश जारी किए।
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लुधियाना के संदीप शर्मा, तरनजीत सिंह और सुखदेव सिंह को चिह्नित किया गया है। न्यास के अधिशासी अधिकारी हरिंदर सिंह ने लेखा शाखा को मामले की जांच सौंपी है। लेखा शाखा ऑपरेटरों के वेतन रिकॉर्ड खंगालेगी। स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर अतिरिक्त राशि की वसूली की जाएगी।
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