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बठिंडा: दुष्कर्म केस में नामजद एसटीएफ डीएसपी को अदालत ने किया बरी, दो लाख रुपये लीगल ऐड मुआवजा राशि देने का आदेश

Fri, 24 Dec 2021 02:21 PM IST
निवेदिता वर्मा भारत भूषण मित्तल, संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा (पंजाब) 
भारत भूषण मित्तल, संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा (पंजाब)  Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 24 Dec 2021 02:21 PM IST
सार

बीस दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने डीएसपी को बरी करने के साथ आदेश दिया कि वे थाना सिविल लाइन के एसएचओ रमिंदर सिंह, एसआई अमनदीप कौर और एसआई हरपिंदर कौर, महिला एवं उसके पति के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए 15 दिन में डीजीपी को शिकायत दे सकते हैं।

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Special Court of Bathinda has acquitted DSP Gursharan Singh in Misdeed Case
court - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

दुष्कर्म केस में बठिंडा की विशेष अदालत ने एसटीएफ के तत्कालीन डीएसपी गुरशरन सिंह को बरी कर दिया है। 26 अक्तूबर 2020 को निजी होटल में पुलिस की ओर से महिला के साथ हिरासत में लिए गए एसटीएफ के तत्कालीन डीएसपी गुरशरन सिंह पर थाना सिविल लाइन पुलिस में दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था।

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बीस दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने डीएसपी को बरी करने के साथ आदेश दिया कि वे थाना सिविल लाइन के एसएचओ रमिंदर सिंह, एसआई अमनदीप कौर और एसआई हरपिंदर कौर, महिला एवं उसके पति के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए 15 दिन में डीजीपी को शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा अदालत ने थाना सिविल लाइन के एसएचओ और दो महिला सब इंस्पेक्टरों को सीआरपीसी 340 के तहत नोटिस कर 10 जनवरी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। 

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बीस दिसंबर को किए गए बरी

डीएसपी गुरशरन सिंह के वकील हरपिंदर सिंह ने बताया कि यह मामला विशेष अदालत में चल रहा था। उन्होंने बताया कि अदालत ने उनकी दलीलों से सहमत होते हुए 20 दिसंबर को डीएसपी गुरशरन सिंह को उक्त मामले से बरी कर दिया और पाया कि उक्त मामला डीएसपी पर साजिश के तहत दर्ज करवाया गया था। वकील ने बताया कि अदालत ने डीएसपी को बरी करने के बाद आदेश पास किया कि वे खुद पर दर्ज किए गए झूठे केस को लेकर 15 दिन के अंदर थाना सिविल लाइन के एसएचओ रमिंदर सिंह, महिला सब इंस्पेक्टर हरपिंदर कौर और अमनदीप कौर समेत केस दर्ज करवाने वाली महिला और उसके पति रविंदर सिंह पूर्व एएसआई के खिलाफ डीजीपी पंजाब को शिकायत दे सकते हैं। वकील ने बताया कि आदेश में कहा गया कि शिकायत मिलने के बाद डीजीपी कानून के अनुसार शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। 

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एसएचओ और महिला सब इंस्पेक्टरों को 10 जनवरी को पेश होने के आदेश

उन्होंने बताया कि इसके अलावा अदालत ने थाना सिविल लाइन के एसएचओ और दो महिला सब इंस्पेक्टरों को 340 सीआरपीसी के अधीन नोटिस जारी कर 10 जनवरी 2022 को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि डीएसपी गुरशरन सिंह को सरकार दो लाख रुपये लीगल ऐड मुआवजा राशि जारी करे। सरकार चाहे तो उक्त तीनों पुलिस वालों से यह राशि वसूल कर सकती है। 

डीजीपी को शिकायत देने चंडीगढ़ पहुंचे डीएसपी  

उन्होंने बताया कि अदालत के आदेशों पर डीएसपी गुरशरन सिंह थाना सिविल लाइन के एसएचओ रमिंदर सिंह, महिला सब इंस्पेक्टर अमनदीप कौर और हरपिंदर कौर, केस दर्ज करवाने वाली महिला और उसके पति खिलाफ शिकायत देने के लिए शुक्रवार को डीजीपी पंजाब के पास पहुंच चुके हैं। 

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