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ANM-GNM कोर्स परीक्षा व सीट आवंटन में धांधली मामला: केडी कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल अरुणा छाबड़ा सहित 2 गिरफ्तार
Sun, 04 Aug 2024 07:14 PM IST
अंकेश ठाकुर
संवाद न्यूज एजेंसी, होशियारपुर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, होशियारपुर (पंजाब)
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Sun, 04 Aug 2024 07:14 PM IST
सार
पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल (पीएनआरसी) के दाखिले व परीक्षाओं में धांधली मामले में विजिलेंस ने दो और आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों में होशियारपुर के माहिलपुर केडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के पूर्व प्रिंसिपल अरुणा छाबड़ा और पटियाला के पातड़ां के तेईपुर स्थित महिरोक कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज के संस्थापक डॉ. कुलदीप सिंह महिरोक हैं।
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arrested, arrest demo
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल मोहाली (पीएनआरसी) के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से नर्सिंग परीक्षाओं में अनियमितताएं करने के आरोप में रविवार को दो और आरोपी गिरफ्तार किए हैं। होशियारपुर के माहिलपुर केडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के पूर्व प्रिंसिपल अरुणा छाबड़ा को गिरफ्तार किया है। अरुणा छाबड़ा को चंडीगढ़ के गांव खुड्डा जस्सू से गिरफ्तार किया गया है।
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वहीं, दूसरे आरोपी पटियाला की तहसील पातड़ां के तेईपुर स्थित महिरोक कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज के संस्थापक डॉ. कुलदीप सिंह महिरोक को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें मोहाली के डेराबस्सी स्थित उसके निजी अस्पताल ट्राइसिटी क्लीनिक एंड हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी इस चर्चित केस में अपनी गिरफ्तारी के डर से फरार थे।
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इस केस में पीएनआरसी की पूर्व रजिस्ट्रार और नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल गुरदासपुर की प्रिंसिपल (सेवानिवृत्त) चरणजीत कौर चीमा और डॉ. अरविंदरवीर सिंह गिल निवासी बसंत विहार, होशियारपुर को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था।
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विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि पीएनआरसी की तरफ से निजी नर्सिंग कॉलेजों में दाखिलों, परीक्षाओं और परिणामों में धोखाधड़ी की मिली शिकायत थी। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि उक्त निजी नर्सिंग कॉलेजों के प्रबंधकों की मिलीभगत से पीएनआरसी में फर्जी रिकॉर्ड तैयार किए गए और सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर दाखिला फॉर्म, परीक्षा फॉर्म और परीक्षा फीस के बिना ही छात्रों की परीक्षाएं ली गईं।
विजिलेंस ब्यूरो ने उक्त आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के थाना जालंधर रेंज में दो अगस्त को आईपीसी की धारा 409, 420, 465, 467, 471, 201, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 13 (1)ए और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा और इस मामले की आगे की जांच जारी है।