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पंजाब: सुखबीर बादल को अंतरिम जमानत के लिए करना होगा आत्मसमर्पण, होशियारपुर कोर्ट ने दिया निर्देश

Sun, 05 Sep 2021 09:24 AM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, होशियारपुर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, होशियारपुर (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 05 Sep 2021 09:24 AM IST
सार

बलवंत सिंह खेड़ा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि पूर्व शिअद अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि शिकायत के साथ सबूत और दस्तावेज पेश किए गए थे। उन्होंने चुनाव आयोग में झूठा हलफनामा पेश करने का आरोप लगाया था।

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Punjab: Hoshiarpur Court directs SAD Chief Sukhbir Badal to Surrender for Interim Bail
सुखबीर बादल। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश होशियारपुर की अदालत ने अंतरिम जमानत के लिए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को 13 सितंबर तक निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के अंतर्गत शिरोमणि अकाली दल नेताओं के खिलाफ दायर एक आपराधिक शिकायत में सुखबीर बादल ने अंतरिम जमानत का आवेदन किया है। 

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सोशलिस्ट पार्टी आफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलवंत सिंह खेड़ा ने 2009 में शिअद नेतृत्व के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465, 466, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी।
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने नवंबर 2019 में शिअद नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और दलजीत सिंह चीमा को धोखाधड़ी के एक मामले में तलब किया था। निचली अदालत द्वारा समन को चुनौती देने के लिए वह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने गत 27 अगस्त को निचली अदालत की कार्यवाही के खिलाफ दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
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चुनाव आयोग में झूठा हलफनामा दायर करने का आरोप
बलवंत सिंह खेड़ा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि पूर्व शिअद अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि शिकायत के साथ सबूत और दस्तावेज पेश किए गए थे। उन्होंने चुनाव आयोग में झूठा हलफनामा पेश करने का आरोप लगाया था, जिसमें कहा था कि पार्टी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी मूल्यों का पालन कर रही है, जबकि पार्टी ने एसजीपीसी और डीएसजीएमसी के धार्मिक चुनावों में उम्मीदवार उतारे हैं।

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