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नशा तस्करी में दस साल कैद व एक लाख जुर्माना

Sat, 15 Nov 2014 10:43 PM IST
ब्यूराे/अमर उजाला, रोपड़
ब्यूराे/अमर उजाला, रोपड़ Updated Sat, 15 Nov 2014 10:43 PM IST
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 Punjab, Drug trafficking, Ten years imprisonment, One lakh fine
जिले की फास्ट ट्रैक अदालत ने नशा तस्करी में दोषी एक व्यक्ति को दस साल की कैद और एक लाख का लगाया है।
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जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी पडे़गी। जानकारी के अनुसार मोरिंडा पुलिस ने 28 जुलाई, 2013 को बलविंदर सिंह पुत्र सतपाल निवासी मोरिंडा के खिलाफ नशा तस्करी का मामला दर्ज किया था।

 दोषी को पुलिस ने समराला चौक के पास नाकाबंदी के दौरान तलाशी के लिए रोका था।

तलाशी में उससे 1600 एमएल नशीला तरल पदार्थ बरामद हुआ था।

पुलिस ने बलविंदर सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और शनिवार को अदालत ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है।





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