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पाक से आयात सीमेंट पर लाखों की टैक्स चोरी, केस दर्ज

Mon, 06 Jan 2014 10:10 PM IST
अमर उजाला, पटियाला
अमर उजाला, पटियाला Updated Mon, 06 Jan 2014 10:10 PM IST
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पंजाब के आबकारी एवं कर विभाग ने बिना कर की अदायगी किए पाकिस्तान से करोड़ों रुपये मूल्य का सीमेंट आयात (मंगवा) कर सरकार के साथ बड़ी ठगी मारने वाले अमृतसर के एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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आबकारी एवं कर कमिश्नर पंजाब अनुराग वर्मा ने बताया कि विभाग टैक्स चोरी के इस मामले की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ तालमेल कर रहा है। अमृतसर के रहने वाले हरीश कुमार की ओर से दिल्ली की एक फर्म मेसर्स कार्तिका इंटरनेशनल के नाम पर पाकिस्तान से 4.4 करोड़ रुपये मूल्य का सीमेंट खरीद कर आयात किया गया। पाक से सीमेंट मंगवाने के बारे में अटारी की कस्टम अथारिटी से आंकड़े हासिल किए गए थे और इनकी पड़ताल से यह खुलासा हुआ है कि मेसर्स कार्तिका इंटरनेशनल दिल्ली के नाम पर 4.4 करोड़ का सीमेंट खरीद किया गया था।
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जब खरीदी हुई वस्तुओं को पंजाब के रास्ते किसी अन्य राज्य में ले जाया जाता है, तो एक ट्रांजिट एंट्री (बहिती) की जरूरत होती है। जब कंप्यूटर में डाटा की जांच की गई तो पाया गया कि आईसीसी रेलवे स्टेशन अमृतसर से नौ वाहनों की केवल 16 लाख 6 हजार रुपये मूल्य की बहिती बनाई थीं।
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इन वाहनों के बारे में जिला ट्रांसपोर्ट दफ्तर अमृतसर और जालंधर में पड़ताल की गई और सामने आया कि पंजाब में रजिस्टर्ड छह वाहनों में से तीन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर आटो रिक्शा को अलाट हुए थे, जबकि एक रजिस्ट्रेशन नंबर मारुति पैसेंजर कार को जारी हुआ था। बाकी 4.24 करोड़ की अदायगी संबंधी डीलर की ओर से कोई ट्रांजिट एंट्री नहीं कराई गई थी।
कस्टम एक्ट के तहत ट्रक यूनियन अटारी के प्रधान की ओर से कस्टम अथारिटी को दिए बयान की एक कापी कर व आबकारी विभाग को प्राप्त हुई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि पाक के जरिये आयात वस्तुएं सिर्फ पंजाब में भेजी जाती हैं। मेसर्स कार्तिका दिल्ली के नाम भेजी गई वस्तुएं असल में पंजाब में ही भेजी गई थीं। कस्टम अथारिटी अटारी ने जांच के दौरान यह पता किया गया कि इस फर्म के नाम पर किसकी ओर से सामान प्राप्त किया गया था। दस्तावेजों की पड़ताल के दौरान सामने आया है कि यह सामान हरीश कुमार की ओर से हासिल किया गया था।


मामले से साबित हुआ कि हरीश कुमार की ओर से सीमेंट आयात किया गया, लेकिन धोखा देने के लिए मेसर्स कार्तिका के नाम पर आयात दर्शाया गया। खरीद के मुताबिक हरीश को 62.62 लाख रुपये की कर अदायगी करनी पड़नी थी और अब बकाया कर पर उसको 200 फीसदी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। हरीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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