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हूटिंग और हुल्लड़बाजी पर अंकुश के लिए सियासी रैलियों में ट्रैक्टर के प्रयोग पर पाबंदी
ब्यूरो, अमर उजाला, संगरूर
Updated Mon, 23 Jan 2017 02:53 PM IST
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assembly elections
- फोटो : demo pic
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चुनावी माहौल के इन आखिरी दिनों में सियासी दलों की ओर से आयोजित जलसों और रैलियों में हूटिंग और हुल्लड़बाजी की प्रशासन के पास रोजाना आ रही शिकायतों को लेकर चुनाव अधिकारियों ने प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव अधिकारियों ने कई पाबंदी लगाने की जानकारी दी।
चुनाव अधिकारी कम एसडीएम शौकत अहमद और चुनाव पर्यवेक्षक आंनद स्वरूप आईआरएस ने सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से बैठक करके निर्देश दिए हैं कि अब चुनावी रैलियों में ट्रैक्टरों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रयोग होने पर ऐसे सभी ट्रैक्टर जब्त किए जाएंगे।
रोड शो में अब 10-10 के ग्रुप में ही मोटरसाइकिल सड़कों पर उतरेंगे, शेष 200 मीटर की दूरी रखकर चलेंगे। मोटरसाइकिल पर चुनाव का झंडा 3 फीट से ऊंचा नहीं होगा।
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जलसों में हूटिंग करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने के भी पुलिस को आदेश दिए गए है। प्राइवेट स्थलों, घरों अथवा दुकानों पर चुनाव प्रचार के पोस्टर, झंडा आदि लगाने के लिए संबधित उम्मीदवार से मंजूरी लेनी होगी अन्यथा घर के मालिक और उम्मीदवार पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी।
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चुनाव अधिकारी कम एसडीएम शौकत अहमद और चुनाव पर्यवेक्षक आंनद स्वरूप आईआरएस ने सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से बैठक करके निर्देश दिए हैं कि अब चुनावी रैलियों में ट्रैक्टरों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रयोग होने पर ऐसे सभी ट्रैक्टर जब्त किए जाएंगे।
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रोड शो में अब 10-10 के ग्रुप में ही मोटरसाइकिल सड़कों पर उतरेंगे, शेष 200 मीटर की दूरी रखकर चलेंगे। मोटरसाइकिल पर चुनाव का झंडा 3 फीट से ऊंचा नहीं होगा।
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जलसों में हूटिंग करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने के भी पुलिस को आदेश दिए गए है। प्राइवेट स्थलों, घरों अथवा दुकानों पर चुनाव प्रचार के पोस्टर, झंडा आदि लगाने के लिए संबधित उम्मीदवार से मंजूरी लेनी होगी अन्यथा घर के मालिक और उम्मीदवार पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी।