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Patiala News: कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका मात्र पर पैरोल से इन्कार नहीं कर सकते अधिकारी

Sun, 18 Oct 2026 01:21 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:21 AM IST
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Officials cannot deny parole solely on the apprehension that law and order might deteriorate.
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बिगड़ने की महज आशंका के आधार पर किसी दोषी को पैरोल देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके लिए संबंधित अधिकारी को ठोस और वस्तुनिष्ठ कारण बताने होंगे। अदालत ने नशीले पदार्थों से जुड़े मामले में जालंधर के एक दोषी की पैरोल याचिका दूसरी बार खारिज करने का आदेश रद्द कर दिया।
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अदालत ने कहा कि केवल अनुमान या बिना प्रमाण लगाए गए आरोप कैदी को अस्थायी रिहाई से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। दोषी ने पंजाब अच्छे आचरण वाले कैदी अधिनियम के तहत आठ सप्ताह की पैरोल मांगी थी। जिला मजिस्ट्रेट ने एक जून को उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को इस आदेश को अस्पष्ट बताते हुए रद्द कर दिया था। अदालत ने 15 दिन के भीतर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया था। हालांकि, अधिकारी ने 17 अगस्त को फिर से अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो
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