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मनी लांड्रिंग केस : बिट्टू औलख की रिमांड याचिका पर 11 को फैसला

Fri, 08 Apr 2016 10:36 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/पटियाला
ब्यूरो,अमर उजाला/पटियाला Updated Fri, 08 Apr 2016 10:36 PM IST
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Money laundering case, cbi court, bittu aulokh, patiala
कोर्ट - फोटो : demo photo
बहुचर्चित मनी लांड्रिंग केस में पूर्व यूथ अकाली लीडर एवं अमृतसर के बिजनेसमैन बिट्टू औलख की रिमांड याचिका पर कोर्ट की ओर से अब 11 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा।
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दरअसल इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की ओर से वीरवार को सीबीआई स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर करके केस में आरोपी बिट्टू औलख के रिमांड की मांग की गई है। इस याचिका पर आज दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई।
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अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला से हुई पूछताछ में हुए खुलासों के आधार पर ही मनी लांड्रिंग केस में अमृतसर बिजनेसमैन बिट्टू औलख को गिरफ्तार किया गया था। जो कई फार्मा कंपनियों का मालिक है। इस केस में ईडी ने बिट्टू के पिता मास्टर प्रताप सिंह से भी पूछताछ की थी और उसके बयान दर्ज किए थे। बिट्टू के पिता ने ही अपने बयान में कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत मजीठिया पर आरोप लगाए थे कि वह कनाडा में रहने वाले ड्रग पैडलरों सतप्रीत सत्ता और परविंदर सिंह उर्फ पिंदी को जानते हैं। अब ईडी इस केस में बिट्टू औलख को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है, ताकि केस में और खुलासे हो सकें और जांच आगे बढ़ सके।
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