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Mohali News: नशे के 700 इंजेक्शन रखने के दोषी को 12 साल कैद, डेढ़ लाख जुर्माना

Wed, 16 Oct 2024 03:20 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Oct 2024 03:20 AM IST
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The person found guilty of possessing 700 drug injections was sentenced to 12 years imprisonment and fined Rs 1.5 lakh.
मोहाली। एनडीपीएस के एक मामले में मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने नशे के 700 इंजेक्शन के साथ पकड़े गए आरोपी दविंदर कुमार को दोषी करार देते हुए उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) में 12 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी की एक साल की सजा बढ़ा दी जाएगी।
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वहीं, दोषी दविंदर कुमार ने अदालत से नरम रुख अपनाने की प्रार्थना करते हुए कहा कि वह गरीब है और अपने परिवार की देखभाल करनी है। इस पर अदालत ने गहनता से विचार कर फैसला सुनाया कि दोषी के कब्जे से व्यावसायिक मात्रा में साइकोट्रॉपिक पदार्थ, नारकोटिक ड्रग बरामद किया गया था। कहा कि राज्य में नशीली दवाओं का खतरा फैलकर खतरनाक अनुपात में पहुंच चुका है। नशा हजारों निर्दोष परिवारों को चपेट में ले चुका है, इसलिए ऐसे नशीली दवाओं के तस्करों में डर पैदा करने के लिए कठोरतम सजा की आवश्यकता है, जो पैसे और आसान धन की लालसा में अंधे होकर भोले-भाले युवाओं के बहुमूल्य जीवन के साथ खेलते हैं और हमारे देश की नींव को कुतरते हैं, इसलिए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा सुनानी जरूरी है।
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दोषी को मोहाली फेज-8 पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 22 के तहत मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि 16 नवंबर 2021 को शाम 6.25 बजे एएसआई राकेश कुमार व अन्य पुलिस अधिकारियों ने टी-पॉइंट वाटर टैंक के सामने गांव लंबिया में गश्त के दौरान गुप्त सूचना पर कुंभडा बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर उसके पास काले बैग की तलाशी ली तो उसमें से नशे के 700 इंजेक्शन और कुछ शीशियां बरामद हुई थीं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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