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Mohali News: इंश्योरेंस कंपनी मृतक की पत्नी और दोनों बेटों को मुआवजा दे

Fri, 14 Apr 2023 02:13 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Updated Fri, 14 Apr 2023 02:13 AM IST
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The insurance company should give compensation to the wife and two sons of the deceased.
इंश्योरेंस कंपनी मृतक की पत्नी और दोनों बेटों को मुआवजा दे
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अदालत ने दिया आदेश, 2011 में सुखदेव सिंह की सड़क हादसे में हुई थी मौत, नहीं मिला था मुआवजा

संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। 2011 में सुखदेव सिंह की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस समय कार के ड्राइवर चरणजीत सिंह और मालिक परमजीत सिंह की पहचान दोनों निवासी पटियाला के रूप में हुई थी। अब अदालत ने पीड़ित पक्ष को कुल दस लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है।

जानकारी के मुताबिक अदालत में यह मामला मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आया था। गाड़ी का इंश्योरेंस उस समय गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से हो रखा था। अदालत में इंश्योरेंस कंपनी के वकील ने कहा कि कंपनी पीड़ित के साथ सेटलमेंट करने को तैयार है। इस पर अदालत ने कंपनी को दस लाख पचास हजार रुपये का मुआवजा एक महीने के अंदर देने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत ने कहा है कि छह लाख 50 हजार रुपये मृतक की पत्नी उषा रानी को, दो-दो लाख उसके दोनों बेटों बलजिंदर सिंह और जतिंदर सिंह को बतौर मुआवजा दिया जाएगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी एक महीने में यह पैसा नहीं चुका पाती है, तो उसे छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।
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