{"_id":"6aaef1fdd88087af9f07bd31","slug":"status-report-sought-from-police-on-eds-complaint-response-required-by-september-25-mohali-news-c-289-1-pkl1068-2917-2026-09-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mohali News: ईडी की शिकायत पर पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब, 25 सितंबर तक देना होगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mohali News: ईडी की शिकायत पर पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब, 25 सितंबर तक देना होगा जवाब
विज्ञापन
मोहाली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से भेजी गई एक शिकायत पर कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के मामले में खरड़ की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने एसएसपी एसएएस नगर (मोहाली) से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने एसएसपी कार्यालय को 25 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि ईडी की ओर से एक जुलाई 2026 को भेजी गई शिकायत कार्यालय को प्राप्त हुई थी या नहीं और यदि प्राप्त हुई तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। 18 सितंबर को जारी आदेश में अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में शिकायत की वर्तमान स्थिति, उस पर की गई कार्रवाई, मामला फिलहाल किस स्तर पर लंबित है और किस अधिकारी के पास विचाराधीन है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
अदालत के समक्ष ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जालंधर स्थित ईडी के जोनल कार्यालय की ओर से सहायक निदेशक ने एक जुलाई को शिकायत एसएसपी मोहाली के कार्यालय भेजी थी। इसके बाद 21 जुलाई, 14 अगस्त, 24 अगस्त और दो सितंबर को क्रमश: चार रिमाइंडर ई-मेल के माध्यम से भेजे गए। इसके बावजूद ईडी को एसएसपी कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला। मामले में थाना मुल्लांपुर गरीबदास के एसएचओ से भी रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य की ओर से पेश एपीपी ने अदालत को बताया कि एसएचओ को कानून-व्यवस्था ड्यूटी के कारण पेश होने में असमर्थता जताई गई है। उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसएसपी मोहाली और एसएचओ मुल्लांपुर गरीबदास को अगली सुनवाई से पहले संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरड़ तनवीर सिंह माधव ने 18 सितंबर को जारी किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
अदालत के समक्ष ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जालंधर स्थित ईडी के जोनल कार्यालय की ओर से सहायक निदेशक ने एक जुलाई को शिकायत एसएसपी मोहाली के कार्यालय भेजी थी। इसके बाद 21 जुलाई, 14 अगस्त, 24 अगस्त और दो सितंबर को क्रमश: चार रिमाइंडर ई-मेल के माध्यम से भेजे गए। इसके बावजूद ईडी को एसएसपी कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला। मामले में थाना मुल्लांपुर गरीबदास के एसएचओ से भी रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य की ओर से पेश एपीपी ने अदालत को बताया कि एसएचओ को कानून-व्यवस्था ड्यूटी के कारण पेश होने में असमर्थता जताई गई है। उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा।
विज्ञापन
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसएसपी मोहाली और एसएचओ मुल्लांपुर गरीबदास को अगली सुनवाई से पहले संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरड़ तनवीर सिंह माधव ने 18 सितंबर को जारी किया।
विज्ञापन