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कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाने वालों के परिवार को मिलेगा मुआवजा
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मोहाली। कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण की चपेट में आकर जान गंवाने वाले व्यक्तियों के पीड़ित परिवार को पंजाब सरकार ने 50 हजार रुपये मुआवजा देने का एलान किया था। इसके मददेनजर काफी मृतकों के परिवार वालों को मुुआवजा दिया जा चुका है लेकिन कुछ परिवार इससे वंचित हैं। इसके लिए प्रशासन द्वारा एक जुलाई को मोहाली और डेराबस्सी में कैंप लगाकर आवेदन लिए जाएंगे। इनकी स्क्रूटनी के बाद विभाग द्वारा राशि बैंक खातों में जारी की जाएगी।
एसडीएम हरबंस सिंह ने बताया कि एक जुलाई को जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के कमरा नंबर- 109 में आकर संपर्क कर सकते हैं। शुक्रवार वाले दिन मृतक के परिवार मेंबर दस्तावेजों सहित मुआवजा हासिल कर सकते हैं। वहीं डेराबस्सी के एसडीएम हिमांशु गुप्ता ने बताया कि उनके दफ्तर में शुक्रवार सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक कैंप में शामिल होकर मुआवजा हासिल करने के लिए आवेदनपत्र जमा करवा सकते हैं।
ये दस्तावेज लाने होंगे
विभाग द्वारा लगाए जाने वाले कैंप के दौरान मृतक के पारिवारिक सदस्य और क्लेम करने वाले का पहचानपत्र के अलावा कोविड-19 टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट की कॉपी, अस्पताल द्वारा जारी मौत के कारण की संक्षिप्त की जानकारी, मृतक का मौत का प्रमाणपत्र, कानूनी वारिस होने का प्रमाणपत्र, क्लेम करने वाले का बैंक खाते का कैंसिल चैक, मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिसों द्वारा एनओसी की असल कॉपी के साथ जमा किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेजों की स्क्रूटनी के बाद लाभपात्रियों को राशि जारी की जाएगी।
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एसडीएम हरबंस सिंह ने बताया कि एक जुलाई को जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के कमरा नंबर- 109 में आकर संपर्क कर सकते हैं। शुक्रवार वाले दिन मृतक के परिवार मेंबर दस्तावेजों सहित मुआवजा हासिल कर सकते हैं। वहीं डेराबस्सी के एसडीएम हिमांशु गुप्ता ने बताया कि उनके दफ्तर में शुक्रवार सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक कैंप में शामिल होकर मुआवजा हासिल करने के लिए आवेदनपत्र जमा करवा सकते हैं।
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ये दस्तावेज लाने होंगे
विभाग द्वारा लगाए जाने वाले कैंप के दौरान मृतक के पारिवारिक सदस्य और क्लेम करने वाले का पहचानपत्र के अलावा कोविड-19 टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट की कॉपी, अस्पताल द्वारा जारी मौत के कारण की संक्षिप्त की जानकारी, मृतक का मौत का प्रमाणपत्र, कानूनी वारिस होने का प्रमाणपत्र, क्लेम करने वाले का बैंक खाते का कैंसिल चैक, मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिसों द्वारा एनओसी की असल कॉपी के साथ जमा किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेजों की स्क्रूटनी के बाद लाभपात्रियों को राशि जारी की जाएगी।
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