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Mohali: हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में भी आतंकी खानपुरिया गिरफ्तार, कोर्ट ने एनआईए को दिया तीन दिन का रिमांड
Tue, 29 Nov 2022 04:55 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 29 Nov 2022 04:55 PM IST
सार
अमृतसर के राजासांसी थाने क्षेत्र में आरोपी खानपुरिया के खिलाफ जून 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस को एक बैग से दो हैंड ग्रेनेड और एक मोबाइल बरामद हुआ था। जांच में खानपुरिया का नाम सामने आने पर उसे नामजद कर दिया था।
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आतंकी कुलविंदरजीत खानपुरिया अदालत में पेश
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।
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विस्तार
एनआईए की तरफ से 18 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़े गए कुख्यात आतंकी कुलविंदरजीत खानपुरिया को 2019 में दर्ज मामले में चार दिन का रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए।
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एनआईए ने एक अन्य मामले में खानपुरिया को गिरफ्तार करके अदालत से 10 दिन का रिमांड मांगा था लेकिन अदालत ने तीन दिन का रिमांड मंजूर किया। अदालत में पेशी के दौरान एनआईए के वकील ने कहा कि अमृतसर के राजासांसी थाने क्षेत्र में आरोपी खानपुरिया के खिलाफ जून 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस को एक बैग से दो हैंड ग्रेनेड और एक मोबाइल बरामद हुआ था। पुलिस ने राजासांसी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
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बाद में पड़ताल के दौरान कई आरोपी इसमें नामजद किए गए थे। उस केस के सभी आरोपियों पर चार्ज फ्रेम हो चुके हैं और गवाहियां चल रही हैं। 2020 में इसी मामले को लेकर भी एक मुकदमा दर्ज किया था। जांच में खानपुरिया का नाम सामने आने पर उसे नामजद कर दिया था। मामले में गिरफ्तारी न होने के कारण उसे भगोड़ा घोषित किया था। मंगलवार को इस मामले में एनआईए ने गिरफ्तारी डाल दी है।