मोहालीः पंजाब सरकार को मिलेगी बरगाड़ी बेअदबी मामले की क्लोजर रिपोर्ट, मंजूर हुई समीक्षा याचिका
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बरगाड़ी मामले में सीबीआई कोर्ट से पंजाब सरकार के लिए राहत भरी खबर आई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार की समीक्षा याचिका को मंजूर करते हुए उसे क्लोजर रिपोर्ट का हकदार माना है। सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को पर्याप्त कारण मानते हुए पंजाब सरकार को बरगाड़ी बेअदबी मामले की सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट की प्रमाणित कॉपी सभी दस्तावेजों सहित देने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि बरगाड़ी बेअदबी मामले को लेकर पंजाब सरकार की काफी किरकिरी हो रही थी। राज्य में राजनीति की धुरी बन चुके इस संवेदनशील मामले में पंजाब सरकार को उस समय झटका लगा था, जब सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।
उसके बाद स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने पंजाब सरकार द्वारा 23 जुलाई को क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी लेने के लिए दायर की गई एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। इसके बाद सरकार ने 20 अगस्त को सीबीआई के स्पेशल जज की अदालत में रिव्यू पटीशन दायर कर दी थी। शनिवार को सीबीआई के स्पेशल जज एनएस गिल ने रिव्यू पटीशन को मंजूर करते हुए पंजाब सरकार को क्लोजर रिपोर्ट व संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी देने के आदेश निचली अदालत को दिए।
एडवोकेट जर्नल पंजाब अतुल नंदा ने बताया कि, शनिवार को कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर राजेश सलवान व संजीव बत्रा ने पंजाब सरकार की ओर से बहस की। पंजाब पुलिस के एआईजी क्राइम सरबजीत सिंह भी इस दौरान कोर्ट में मौजूद रहे। दो घंटे तक चली बहस के दौरान सीबीआई ने भी क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी पंजाब सरकार को न दिए जाने के लिए तर्क दिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने पटीशन को मंजूर करते हुए पंजाब सरकार को क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी मुफ्त उपलब्ध करवाने के आदेश दिए।
तीन साल से सीबीआई कर रही जांच
पंजाब पुलिस ने बेअदबी मामलों को लेकर तीन एफआईआर दर्ज की थीं। इनकी जांच पंजाब सरकार ने बाद में सीबीआई के हवाले कर दी थी। सीबीआई ने 13 नवंबर 2015 को आरसी नंबर 13, 14, 15 तीन अलग-अलग केस दर्ज किए थे। सीबीआई ने तीनों केसों में एक ज्वाइंट क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर अदालत में पेश कर दी थी, जबकि पंजाब सरकार सीबीआई से केसों की जांच वापस लेने के लिए प्रस्ताव विधानसभा में पास कर चुकी थी।
इसका नोटिफिकेशन सरकार ने छह सितंबर 2018 को जारी कर दिया था। सरकार का कहना था कि क्लोजर रिपोर्ट की कापी न तो पंजाब सरकार और न ही पुलिस को दी गई। सरकार ने सीबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा था कि तीन साल पहले यह मामला सीबीआई के सुपुर्द किया गया था, लेकिन अभी तक एजेंसी ने इस केस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।
पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को राज्य की कानून व्यवस्था व अमन शांति से जुड़ा बताया था। सीबीआई कोर्ट ने इससे पहले दो शिकायतकर्ताओं तथा एक आरोपी को क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी जारी कर दी थी जबकि पंजाब सरकार को कॉपी देने से अदालत ने इंकार कर दिया था।