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Mohali News: एचबी फ्लैट्स को 12 साल के बाद प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस

Sat, 27 Jun 2026 02:14 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 27 Jun 2026 02:14 AM IST
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Property tax notice for HB Flats after 12 years
मोहाली। फेज-1 (सेक्टर-55) स्थित एचबी टाइप फ्लैट्स के निवासियों को नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस वर्ष 2013-14 से 2024-25 तक के लिए हैं, जिससे निवासियों में भारी परेशानी है। निगम ने सात दिन के भीतर भुगतान न करने पर संपत्ति अटैच या सील करने की चेतावनी दी है।
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नोटिस मिलने के बाद एचबी टाइप रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी ने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। सोसाइटी ने इस कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज कराई है। सोसाइटी के प्रधान जमाल सिंह ने बताया कि सरकार की नीति के अनुसार 125 वर्ग गज तक के प्लॉट और 500 वर्ग फुट तक के फ्लैट प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त हैं। उनका कहना है कि एचबी फ्लैट्स का आकार केवल 35 वर्ग गज है। ये फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए थे।
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सोसाइटी ने यह भी कहा कि पिछले करीब 12 वर्षों में निगम ने कभी प्रॉपर्टी टैक्स का कोई नोटिस जारी नहीं किया। अब एक साथ कई वर्षों का टैक्स, ब्याज और पेनल्टी मांगी जा रही है। इससे निवासियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। सोसाइटी ने मांग की है कि इन मकानों को निजी कॉलोनियों के फ्लैट्स की श्रेणी में न रखा जाए। इन्हें भी सरकार की टैक्स छूट नीति का लाभ दिया जाए।
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प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर यह विवाद फ्लैट्स के सुपर एरिया से जुड़ा है। नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर ने गमाडा के एस्टेट ऑफिसर को पत्र भेजा है। पत्र में बताया गया है कि रजिस्ट्री रिकॉर्ड में इन एचबी फ्लैट्स का सुपर एरिया 526 वर्ग फुट दर्ज है। निगम का तर्क है कि 500 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाले मकानों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता है। इसी आधार पर निगम ने इन फ्लैट्स को टैक्स के दायरे में शामिल किया है।
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