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Mohali News: फायरिंग व कार लूट के मामले में आरोपी दीपक और नरेश के प्रोडक्शन वारंट जारी
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मोहाली। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित छह आरोपियों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले में सोमवार को मोहाली अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई ड्यूटी जज के समक्ष हुई क्योंकि संबंधित प्रेजाइडिंग ऑफिसर आकस्मिक छुट्टी पर थे।
सुनवाई के दौरान आरोपी दीपक उर्फ दीपू, लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा को विभिन्न जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। दीपक उर्फ दीपु रोपड़ जेल, लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल गुजरात और संपत नेहरा केंद्रीय जेल बठिंडा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए। वहीं आरोपी दीपक उर्फ टीनू और नरेश उर्फ अर्जन को जेल प्रशासन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने दोनों आरोपियों की अगली पेशी सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। मामले के एक अन्य आरोपी सुनील उर्फ गुलिया की ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए आवेदन दाखिल किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से केवल आज के लिए छूट प्रदान कर दी।
सुनवाई के दौरान कोई भी अभियोजन गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। अदालत ने पूर्व आदेशों के अनुसार सभी गवाहों को अगली सुनवाई के लिए समन जारी करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई निर्धारित करते हुए सभी संबंधित आरोपियों को उस दिन पेश करने के आदेश जारी किए हैं।
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सुनवाई के दौरान आरोपी दीपक उर्फ दीपू, लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा को विभिन्न जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। दीपक उर्फ दीपु रोपड़ जेल, लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल गुजरात और संपत नेहरा केंद्रीय जेल बठिंडा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए। वहीं आरोपी दीपक उर्फ टीनू और नरेश उर्फ अर्जन को जेल प्रशासन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने दोनों आरोपियों की अगली पेशी सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। मामले के एक अन्य आरोपी सुनील उर्फ गुलिया की ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए आवेदन दाखिल किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से केवल आज के लिए छूट प्रदान कर दी।
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सुनवाई के दौरान कोई भी अभियोजन गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। अदालत ने पूर्व आदेशों के अनुसार सभी गवाहों को अगली सुनवाई के लिए समन जारी करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई निर्धारित करते हुए सभी संबंधित आरोपियों को उस दिन पेश करने के आदेश जारी किए हैं।
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