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Mohali News: तय समय के भीतर भरें प्रॉपर्टी टैक्स सरकारी योजना के तहत पाएं छूट

Sat, 17 May 2025 01:55 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 17 May 2025 01:55 AM IST
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Pay property tax within the stipulated time and get discount under government scheme
मोहाली। पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स पर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की है।
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इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने अब तक अपना हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है या आंशिक भुगतान किया है। इस स्कीम के तहत तय समय सीमा के भीतर कर जमा करने पर ब्याज और जुर्माने में भारी छूट दी जाएगी।
इस स्कीम की घोषणा करते हुए स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह (आईएएस) ने कहा कि इस राज्य का खजाने भरने के साथ ही टैक्स नहीं भर पाने वालों को भी राहत मिलेगी। पंजाब सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक का प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स अब तक जमा नहीं किया है या आंशिक भुगतान किया है। स्कीम के तहत करदाताओं को दो विकल्प दिए गए हैं।
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अगर कोई नागरिक 31 जुलाई 2025 तक अपने टैक्स की मूल राशि एकमुश्त चुका देता है, तो उस पर लगे पूरे ब्याज और जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय से टैक्स अदा नहीं कर पाए हैं और अब बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के निपटारा करना चाहते हैं। वहीं, अगर कोई करदाता 1 अगस्त से 31 अक्तूबर 2025 के बीच भुगतान करता है, तो उसे ब्याज और जुर्माने में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 1 नवंबर 2025 के बाद ्कीम स्वतः समाप्त हो जाएगी। संवाद
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