मोहाली। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एसएएस नगर (मोहाली) ने स्वास्थ्य बीमा क्लेम से जुड़े एक अहम मामले में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी को बीमाधारक महिला की रोकी गई 43,090 रुपये की क्लेम राशि नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक परेशानी, उत्पीड़न और मुकदमेबाजी खर्च के तौर पर 20 हजार रुपये अलग से अदा करने को कहा है। मामला सेक्टर-68 निवासी सीमा गोयल की ओर से दायर शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने अपने नियोक्ता के माध्यम से न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, जो एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी थी।
सीमा गोयल को 15 अक्तूबर 2024 को फोर्टिस अस्पताल, मोहाली में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी रोबोटिक सर्जरी की गई। इलाज का कुल बिल 2,12,301 रुपये बना। बीमा कंपनी ने इसमें से केवल 65 हजार रुपये मंजूर किए, जबकि बाकी राशि शिकायतकर्ता को स्वयं चुकानी पड़ी। बाद में उनके पति की ओर से ली गई दूसरी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत 1,04,211 रुपये का भुगतान मिला। वहीं न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने मेडिकल जांच, फार्मेसी और अन्य खर्चों के लिए 15,972 रुपये दिए, लेकिन 43,090 रुपये की राशि अब भी बकाया रही।