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Mohali News: नियम तोड़ने पर दो इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द

Sun, 26 Jan 2025 01:50 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 26 Jan 2025 01:50 AM IST
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Licenses of two immigration companies canceled for breaking rules
मोहाली। जिले की दो इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस नियम तोड़ने के आरोप में रद्द कर दिए गए हैं। इन कंपनियों में रीचआउट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और अगम इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट फर्म शामिल हैं।
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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने बताया कि रॉयल बिजनेस पार्क, जीरकपुर के मालिक परमजीत सिंह बजरंगी (निदेशक) और जॉनसन क्रिस्टोफर डेविड ( निदेशक) को इमिग्रेशन लाइसेंस साल 2019 में जारी किया गया था, जो कि 2024 में समाप्त हो गया था। इस कंपनी पर अधिनियम/नियमों और एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने और नोटिस का जवाब न देने/स्पष्टीकरण न देने तथा नियमों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
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उन्होंने बताया कि इसी तरह अगम इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसलटेंट कंपनी फेज-1 ढकोली, जीरकपुर के मालिक हरजीत सिंह निवासी मनीमाजरा को इमिग्रेशन का लाइसेंस साल-2018 में जारी किया गया था, जो कि 2023 में समाप्त हो गया था। फर्म और लाइसेंस धारक को पंजाब सरकार की ओर से अधिनियम/नियमों और एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने और नोटिस का जवाब न देने/स्पष्टीकरण न देने और नियमों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
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