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Mohali News: ब्राइट वे कंसलटेंट व स्टार इमिग्रेशन फर्म का लाइसेंस किया रद्द

Mon, 15 Apr 2024 05:20 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 15 Apr 2024 05:20 AM IST
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License of Bright Way Consultant and Star Immigration Firm canceled
मोहाली। पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के सेक्शन 6 (1)(ई) के तहत कार्रवाई करते हुए एडीसी विराज श्यामकर्ण तिड़के ने दो इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इससे पहले भी कानून की उल्लंघना करने पर इमिग्रेशन की तीन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए थे। एडीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि ब्राइट वे कंसलटेंट फर्म को कंसलटेंसी के काम के लिए लाइसेंस जारी किया था। यह लाइसेंस 31 अक्टूबर 2018 को कंपनी संचालक सिमरनजीत कौर निवासी गांव माणकपुर जिला पटियाला को जारी हुआ था। सिरमनजीत सिंह ने फेज-11 में ब्राइट वे नाम से कंपनी खोली थी। इस लाइसेंस की अवधी 31 अक्टूबर 2023 को खत्म हो चुकी है। कंपनी को अपने महीनावार ग्राहकों से ली जा रही फीस व अन्य दस्तावेजों की जानकारी मुहैया करवाने के लिए नोटिस भेजा गया था। कंपनी संचालक ने अपने गर्भवती होने का स्पष्टीकरण देते हुए जांच में शामिल ना होने का आग्रह किया था। 25 अगस्त 2023 को दोबारा से कंपनी को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन कंपनी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जब उप मंडल मजिस्ट्रेट को कंपनी के दफ्तर भेजा गया तो वह बंद पाया गया। 30 अक्टूबर 2023 को कंपनी के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई। कानून अनुसार लाइसेंस की अवधि खत्म होने की तारीख से दो महीने पहले लाइसेंस दोबारा अप्लाई करना होता है। लेकिन कंपनी ने भेजे गए किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया जिस कारण एडीसी ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के सेक्शन 6 (1)(ई) के तहत कार्रवाई करते हुए ब्राइट वे कंसलटेंसी का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया।
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इसी तरह एडीसी तिड़के ने कार्रवाई करते हुए मेसर्स स्टार इमिग्रेशन फर्म का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। यह लाइसेंस अमिता गोयल निवासी वीर नगर फिरोजपुर को जारी किया गया था। कंपनी संचालक ने फेज-5 में इसका दफ्तर खोला था। इस कंपनी के लाइसेंस की अवधी 28 मई 2024 तक है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012- धारा 6(1)(ई) के तहत नोटिस जारी कर कंपनी को स्पष्टीकरण रिपोर्ट सहित इस कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। इस नोटिस के संबंध में तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार दिए गए पते पर इस नाम का कार्यालय बंद कर दिया गया है। कार्यालय के पते और आवासीय पते पर पंजीकृत डाक से भेजा गया पत्र लावारिस टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया। जिस कारण स्टार इमिग्रेशन फर्म का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया गया।
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