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Mohali News: हेरोइन तस्कर को दस साल की कैद
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मोहाली। कोर्ट ने एक हेरोइन तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई है। इस तस्कर को एसटीएफ ने 3 साल पहले राधा स्वामी सत्संग चौक के पास नाके के दौरान 260 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि समाज में नशे की समस्या लगातार बढ़ रही है और इसे रोकने के लिए तस्करों को कड़ी सजा देना आवश्यक है। इस पर आरोपी जगतार सिंह उर्फ तारी को 10 साल की सजा सुनाई गई।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि एसटीएफ ने तस्करों के खिलाफ नाकाबंदी की हुई थी और सूचना मिलने पर उन्होंने फरीदकोट के निवासी जगतार सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लखनौर टी-प्वाइंट पर आरोपी की जांच की, जिसके बाद उससे 260 ग्राम हेरोइन और 900 रुपये बरामद किए गए। वहीं आरोपी के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं और आरोपी से जो हेरोइन बरामद की गई है, वह व्यापारिक मात्रा में नहीं है। सुनवाई के दौरान आरोपी ने यह भी कहा कि उसके माता-पिता वृद्ध हैं और वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। इसके अलावा उसका पहले कभी कोई नशा तस्करी का रिकॉर्ड नहीं था, इसलिये उसने सजा में रियायत देने की अपील की। कोर्ट ने कहा कि नशा तस्करों को सजा में रियायत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
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मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि एसटीएफ ने तस्करों के खिलाफ नाकाबंदी की हुई थी और सूचना मिलने पर उन्होंने फरीदकोट के निवासी जगतार सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लखनौर टी-प्वाइंट पर आरोपी की जांच की, जिसके बाद उससे 260 ग्राम हेरोइन और 900 रुपये बरामद किए गए। वहीं आरोपी के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं और आरोपी से जो हेरोइन बरामद की गई है, वह व्यापारिक मात्रा में नहीं है। सुनवाई के दौरान आरोपी ने यह भी कहा कि उसके माता-पिता वृद्ध हैं और वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। इसके अलावा उसका पहले कभी कोई नशा तस्करी का रिकॉर्ड नहीं था, इसलिये उसने सजा में रियायत देने की अपील की। कोर्ट ने कहा कि नशा तस्करों को सजा में रियायत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
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