{"_id":"624fd026ba0a4470b522910f","slug":"hearing-on-petition-of-akali-leader-bikram-majithia-in-mohali-court-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिक्रम मजीठिया मामला: पटियाला जेल सुपरिंटेंडेंट ने दाखिल किया जवाब, अब 12 अप्रैल को होगी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिक्रम मजीठिया मामला: पटियाला जेल सुपरिंटेंडेंट ने दाखिल किया जवाब, अब 12 अप्रैल को होगी सुनवाई
Fri, 08 Apr 2022 11:33 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 08 Apr 2022 11:33 AM IST
सार
जिला अदालत में जेल अधीक्षक ने बताया कि मजीठिया को जेल में पूरी सुरक्षा दी गई है और उन्हें अन्य की तरह सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं लेकिन जेल अधीक्षक के जवाब पर बिक्रम मजीठिया के वकीलों ने विरोध किया और एक याचिका बुधवार को दायर की।
विज्ञापन
बिक्रम सिंह मजीठिया।
- फोटो : फाइल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
करोड़ों की ड्रग तस्करी से जुड़े मामले में पटियाला जेल में बंद वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की तरफ से जेल में उचित सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करवाने संबंधी दायर याचिका पर जिला अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान पटियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट सुच्चा सिंह ने दोनों याचिकों पर अपना जवाब दाखिल किया।
विज्ञापन
उन्होंने साफ किया है कि जेल में उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह भी चूक नहीं हो रही है। जेल के मानकों के मुताबिक सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को निश्चित की है। बिक्रम सिंह मजीठिया पर कांग्रेस सरकार के समय में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केस दर्ज हुआ था। इसके बाद मजीठिया ने जेल से बचने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव के बाद आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए थे। इसके बाद उन्होंने अमृतसर से चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद से वह जेल में हैं। वहीं राज्य में आप की सरकार आने के बाद अब इस मामले के लिए गठित स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम को बदल दिया गया था। हालांकि मजीठिया ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। साथ ही याचिका दायर कर कहा था कि उनके ऊपर गलत तरीके से केस दर्ज किया गया है। ऐसे में उक्त केस को खारिज किया जाए।
विज्ञापन