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Mohali News: मोहाली में गेटवे टू बियॉन्ड वीजा का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित

Sun, 12 Jul 2026 02:45 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jul 2026 02:45 AM IST
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'Gateway to Beyond Visa's' license suspended for three months in Mohali
मोहाली। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने फेज-11 स्थित गेटवे टू बियॉन्ड वीजा कंसल्टेंसी का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 के तहत की गई है। फर्म को 15 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द क्यों न किया जाए। फर्म फेज-11 मोहाली में संचालित है। इसकी संचालक राजविंदर कौर को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस 16 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था। इसकी वैधता 15 अप्रैल 2031 तक है।
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एडीसी के आदेश के अनुसार लाइसेंस को 6 जुलाई 2026 से तीन महीने के लिए निलंबित किया गया है। एडीसी ने बताया कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधीन प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स चंडीगढ़ ने शिकायत भेजी थी। शिकायत में कहा गया था कि संबंधित फर्म सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भर्ती संबंधी विज्ञापन प्रकाशित कर रही है। यह गतिविधियां इमिग्रेशन एक्ट 1983 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। इस संबंध में फर्म को 8 जून 2026 को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर फर्म की ओर से कोई जवाब या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
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आदेश में कहा गया है कि नोटिस का जवाब नहीं देने, अधिनियम नियमों और जारी एडवाइजरी का पालन नहीं करने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी करने के कारण फर्म ने इमिग्रेशन एक्ट, 1983 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसी आधार पर लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया गया है। फर्म को 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द किए जाने पर भी निर्णय लिया जा सकता है।
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