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Mohali News: खरड़ बस स्टैंड पर महिला की सोने की चूड़ी काटने वाली दोषी को पांच साल कैद

Sat, 23 May 2026 02:24 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 23 May 2026 02:24 AM IST
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Five-year jail term for man who cut gold bangles from woman at Kharar bus stand
मोहाली। खरड़ बस स्टैंड पर बस में चढ़ रही एक सेवानिवृत्त महिला की सोने की चूड़ी काटने के मामले में अदालत ने सीमा उर्फ राणो, निवासी शेर माजरा, पटियाला को दोषी ठहराकर पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह मामला मार्च 2022 का है। शिकायतकर्ता करमजीत कौर, जो सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त हैं, अपने पति अवतार सिंह के साथ मुकेरियां जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंची थीं।
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बस में चढ़ते समय चार-पांच महिलाएं उनके आसपास खड़ी हो गईं। आरोप है कि भीड़ का फायदा उठाकर सीमा ने करमजीत कौर की करीब ढाई तोले की सोने की चूड़ी काट ली। महिला ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया। उनके पति और आसपास मौजूद लोगों ने दूसरी आरोपी देबो उर्फ नत्थो को भी काबू किया, जबकि अन्य महिलाएं मौके से फरार हो गईं। चोरी की गई चूड़ी भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी की दोषसिद्धि तय की। दूसरी आरोपी देबो की मौत के चलते उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। अदालत ने सरकारी पक्ष और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए सजा सुनाई।
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