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Mohali News: डीसी बोलीं- लोकसभा चुनाव के दौरान अनुचित संसाधनों का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

Mon, 18 Mar 2024 06:43 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 18 Mar 2024 06:43 PM IST
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DC said- Use of inappropriate resources will not be tolerated during Lok Sabha elections.
जिले में पुलिस कर्मियों के अलावा किसी भी निजी सुरक्षाकर्मी को उम्मीदवारों के साथ जाने की अनुमति नहीं होगी
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जिले में करीब 9000 लाइसेंसी हथियार, 1500 ने जमा करवाए
माई सिटी रिपोर्टर

मोहाली। डीसी आशिका जैन ने सोमवार को कहा कि जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान अनुचित संसाधनों का उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखी जाएगी।सेक्टर-76 स्थित जिला प्रबंधकीय बोर्ड कार्यालय में चुनाव की तैयारियों के संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पैसे और ताकत का इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और ऐसे लोगों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिले में तीन प्रांतीय विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जबकि डेराबस्सी पटियाला संसदीय क्षेत्र हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 818 मतदान केंद्र और 7,90,499 मतदाता हैं। इनमें से 4,14,276 पुरुष मतदाता, 3,76,187 महिला मतदाता और 36 तृतीय लिंग मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी 1 अप्रैल, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, वह 5 मई, 2024 तक नामांकन कर सकता है।
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मोहाली जिला चंडीगढ़ और हरियाणा के साथ अंतर-राज्यीय सीमाएं साझा करता हैं। ऐसे में जिले में चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में तीन परिचालन फ्लाइंग स्क्वाड टीमें तैनात की गई हैं। इसी प्रकार, जिले में नामांकन दाखिल करने की शुरुआत के दिन से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चार स्टेटिक निगरानी टीमें भी कार्यरत हैं।इस तरह दे सकते हैं शिकायत:
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जिले में टोल-फ्री नंबर 1950 और ईमेल complaintcellmohali2024@gmail.com के साथ 24x7 कार्यात्मक शिकायत कक्ष है। इसी तरह, आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित एक अन्य ऑनलाइन शिकायत तंत्र सी विजिल एप के रूप में भी मौजूद है। कोई भी व्यक्ति इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की फोटो या वीडियो अपलोड कर सकता है, जिससे संबंधित टीम को शिकायत देने के 100 मिनट के अंदर समाधान कर दिया जाएगा।इसके अलावा जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए आदर्श चुनाव संहिता प्रवर्तन दल, व्यय निगरानी दल, निर्वाचन मतपत्र दल और अनुमति समिति को भी क्रियाशील किया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टियां सुविधा एप पर लॉगइन कर ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।



नकदी, शराब और नशे की दवाओं को सख्ती से रोका जाएगा
एसएसपी ने पर्याप्त सुरक्षा प्रबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिले की अंतरराज्यीय सीमा कनेक्शन के मद्देनजर नकदी, शराब और नशे की दवाओं को रोकने के लिए पहले से ही चौकियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा आरोपियों और पीओ की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट की तामील की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 9000 लाइसेंसी हथियार हैं, जिन्हें पुलिस थाने या हथियार डीलरों के पास जमा कराना होता है। इनमें से 1500 जमा करवाए जा चुके हैं और शेष शस्त्र लाइसेंस धारकों से अविलंब शस्त्र जमा करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि छूट वाली श्रेणियों के अलावा एयर गन जैसे हथियार भी जमा कराए जाएंगे।



निजी बाउंसरों को साथ नहीं ले जा पाएंगे उम्मीदवार
एसएसपी डा. संदीप गर्ग ने स्पष्ट किया कि निजी बाउंसर आदि का उपयोग बाहुबल माना जाएगा, क्योंकि सभी उम्मीदवारों को पुलिस पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अवैध सामान के आगमन को रोकने के लिए उत्पाद शुल्क और पुलिस की संयुक्त टीमें हर चेकपॉइंट पर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की एक कंपनी पहले ही जिले में पहुंच चुकी है और उसे गश्त, फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन आदि के लिए आवश्यकतानुसार तैनात किया गया है। उन्होंने असामाजिक एवं बुरे तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे चुनाव प्रक्रिया से दूर रहें अन्यथा पुलिस उन्हें नहीं बख्शेगी। उन्होंने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की जिला पुलिस की प्रतिबद्धता दोहराई।

मीडिया मॉनिटरिंग सेल रोकेगा भ्रामक खबरें:


अतिरिक्त उपायुक्त (आर) विराज एस तिडके ने कहा कि भ्रामक सूचनाओं, फर्जी खबरों और पेड न्यूज (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल) को रोकने और निगरानी के लिए एक मीडिया मॉनिटरिंग सेल पहले से ही 24 घंटे की निगरानी के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर किसी भी राजनीतिक विज्ञापन के लिए संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की अध्यक्षता में गठित समिति के स्तर पर पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि मतदान के अंतिम 48 घंटों के दौरान समाचार पत्रों में प्रिंट मीडिया विज्ञापनों के लिए भी प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) सोनम चौधरी ने कहा कि एमसीसी द्वारा इसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पिछले दिनों इस संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी हो चुकी है।
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