फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   court news

नाबालिग से रेप के दोषी को 12 साल कैद

Sat, 20 Jul 2019 02:18 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 20 Jul 2019 02:18 AM IST
विज्ञापन
court news
मोहाली। करीब एक साल पहले नयागांव में सामने आए नाबालिग से रेप के मामले में जिला अदालत ने शुक्रवार को आरोपी अमोल चौहान को दोषी ठहराते हुए 12 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पंद्रह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा छह में 12 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 365 में पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोषी को सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया। यह फैसला अतिरिक्त जिला सेशन जज डॉ. हरप्रीत कौर की अदालत ने सुनाया।
विज्ञापन

यह वारदात मार्च 2018 को नयागांव में सामने आई थी। नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी करीब 9 वर्षीय बेटी अपने घर के आगे खेल रही थी, तभी पड़ोसी अमोल चौहान उनकी बेटी को खाने की चीजों का लालच देकर अपने घर ले गया। जब लड़की काफी देर तक घर नहीं आई तो उसकी पत्नी ने अमोल के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। बाद में पता चला कि उनकी बेटी को कोई खाने की चीज का लालच देकर अमोल ने उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस स्टेशन नयागांव में अमोल चौहान के खिलाफ आईपीसी की धारा 365, 376 तथा पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत केस दर्ज करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed