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जिले में दिवाली व गुरुपर्व पर नहीं बिक पाएंगे चीनी पटाखे
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मोहाली। दिवाली और श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व मौके जिले में लाइसेंस बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही चीनी पटाखे बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई है। डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट गिरीश दयालन ने आदेश जारी करते हुए बताया कि लाइसेंस अस्थायी तौर पर दिए जाएंगे। इसके लिए लोगों को सात अक्तूबर से 11 अक्तूबर शाम पांच बजे तक लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देनी होगी।
एप्लीकेशन के लिए जिले से संबधित व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, रिहायशी सबूत की कॉपी पीएलए शाखा कमरा नंबर-311 दूसरी मंजिल सेक्टर-76 स्थित जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में देनी होगी। प्राप्त हुई अर्जियों का ड्रॉ 16 अक्तूबर को ढाई बजे डीसी ऑफिस में कायम की गई कमेटी की हाजिरी में होगा जिसकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी।
27 अक्तूबर और 12 नवंबर को दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति
डीसी ने 27 अक्तूबर को शाम आठ से दस बजे व 12 नवंबर को गुरुपर्व वाले दिन सुबह चार से पांच बजे तक व शाम नौ बजे से दस बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी। इन तिथियों के पहले या बाद में लोग पटाखे नहीं चला सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति गैर-कानूनी तरीके से पटाखे स्टोरे नहीं कर सकेगा। इस संबंधी अतिरिक्त जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट www.sasnagar.nic.in से हासिल की जा सकती है।
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एप्लीकेशन के लिए जिले से संबधित व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, रिहायशी सबूत की कॉपी पीएलए शाखा कमरा नंबर-311 दूसरी मंजिल सेक्टर-76 स्थित जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में देनी होगी। प्राप्त हुई अर्जियों का ड्रॉ 16 अक्तूबर को ढाई बजे डीसी ऑफिस में कायम की गई कमेटी की हाजिरी में होगा जिसकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी।
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27 अक्तूबर और 12 नवंबर को दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति
डीसी ने 27 अक्तूबर को शाम आठ से दस बजे व 12 नवंबर को गुरुपर्व वाले दिन सुबह चार से पांच बजे तक व शाम नौ बजे से दस बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी। इन तिथियों के पहले या बाद में लोग पटाखे नहीं चला सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति गैर-कानूनी तरीके से पटाखे स्टोरे नहीं कर सकेगा। इस संबंधी अतिरिक्त जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट www.sasnagar.nic.in से हासिल की जा सकती है।
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