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Mohali News: गुरु नानक विद्या भंडार ट्रस्ट की जमीन हड़पने के मामले में सीबीआई कोर्ट से पांच आरोपियों की मिली जमानत

Sat, 03 May 2025 12:40 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 May 2025 12:40 AM IST
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CBI court granted bail to five accused in the case of grabbing land of Guru Nanak Vidya Bhandar Trust
डेराबस्सी कोर्ट में ले जाती पुलिस। संवाद 
मोहाली। गुरु नानक विद्या भंडार ट्रस्ट की जीरकपुर-पटियाला हाईवे पर करोड़ों रुपये की 32 बीघा (8 एकड़) जमीन हड़पने के आरोप में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। आरोपी कुलदीप सिंह, राजीव कुमार, हरमिंदर सिंह सिद्धू , कुलजिंदर सिंह व हरजीत सिंह सचदेवा ने गिरफ्तारी से पहले अपनी जमानत की मांग की थी। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से सीबीआई कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई मोहाली ने उक्त पांचों याचिकाकर्ताओं को जांच में शामिल होने के लिए 5 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी कर दिया है। 15 नवंबर 2023 को पुलिस स्टेशन सीबीआई एससीबी चंडीगढ़ में आईपीसी की धारा 120बी व 452, 323, 506, 427, 148, 149, 408, 420, 467, 468, 471 और 193 के तहत मामला दर्ज हुआ था। यह मामला गुरु नानक विद्या भंडार ट्रस्ट दरियागंज नई दिल्ली के प्रबंधक की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोपियों को इसी मामले में सीबीआई ने नामजद किया था।
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दरअसल, गुरु नानक विद्या भंडार ट्रस्ट दरियागंज नई दिल्ली के पास जीरकपुर पटियाला हाईवे पर 32 बीघा (8 एकड़) जमीन है, जिसे वर्ष 1986 में खरीदा गया था और तब से यह ट्रस्ट के कब्जे में है। उन पर आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने ट्रस्ट की उपरोक्त संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। उन्होंने नकली और जाली दस्तावेज तैयार किए। 10 मार्च 2022 को अवैध तरीकों से संपत्ति पर कब्जा करने के लिए घातक हथियारों से लैस गुंडों और बाहुबलियों को भेज भेज दिया। आरोपी व्यक्तियों ने गुरुनानक विद्या भंडार ट्रस्ट नई दिल्ली नाम से एक समान दिखने वाला जाली ट्रस्ट बनाया।
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सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरु की। जांच के दौरान याचिकाकर्ताओं में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उनकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी। अदालत को बताया गया कि उक्त आरोपी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई मोहाली के समक्ष उपस्थित होकर मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई मोहाली ने उक्त याचिकाकर्ताओं को 5 मई 2025 को अदालत में पेश होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसा करने की स्थिति में उन्हें विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई मोहाली की संतुष्टि के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
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