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मेडिक्ल विभाग ने बीड़ी सिगरेट के खोखों पर की बड़ी कार्रवाई,
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जीरकपुर। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को शहर में तंबाकू और बीड़ी-सिगरेट बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत टीम ने 206 डिब्बी विदेशी सिगरेट, 10 खोखे तोड़े हैं और 9300 रुपये जुर्माना किया गया है। यह कार्रवाई तंबाकू नियंत्रण बोर्ड की हिदायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फतेह ग्रुप की मदद से की है। किसी भी खोखे पर चेतावनी बोर्ड नहीं लगा हुआ था। तंबाकू पदार्थ बेचने वालों को दुकान पर 60 बाई 45 सेंटीमीटर का काले रंग के बोर्ड पर सफेद अक्षरों का बोर्ड लगाना अति आवश्यक है। नहीं तो उल्लंघन पर 5 साल तक की कैद और 5 हजार रुपये तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसके तहत एसडीएम डेराबस्सी के निर्देशों पर बनाई गई कमेटी ने शुक्रवार को वीआईपी रोड पर अवैध बीड़ी, तंबाकू और सिगरेट बेचने वाले स्टाल की चेकिंग की और सख्त कार्रवाई करते हुए वीआईपी रोड पर यह कार्रवाई की गई थी।
यह है नियम
काले रंग के बोर्ड पर सफेद अक्षर में चेतावनी लिखना अति आवश्यक है। बोर्ड की सजाई के साथ उस पर क्या-क्या और कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड के ऊपरी भाग में 20 बाई 12 सेंटीमीटर पर तंबाकू से कैंसर हो सकता है लिखा होना चाहिए। बोर्ड पर सिर्फ तंबाकू पदार्थों की सूची लगाई जाए। जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खैनी आदि। इतना ही नहीं तंबाकू पदार्थों को बेचने वालों की दुकान पर लगे बोर्ड का कोई ब्रांड नाम लिखा फोटो नहीं होनी चाहिए। बोर्ड चमकदार (बिजली युक्त) नहीं होना चाहिए।
कोट
शहर में चेकिंग के दौरान 206 डिब्बी गैर कानूनी रूप से बेचे जानी वाली विदेशी सिगरेट, 10 गैर कानूनी स्टाल और खोखे जब्त किए गए हैं। वहीं कोटपा एक्ट के चालान करके 9300 रुपये जुर्माना वसूला गया है। इस तरह की चेकिंग बाजारों में भविष्य में भी जारी रहेगी, जिससे युवाओं में धूम्रपान की लत को रोका जा सके। -मेहताब सिंह, मेडिकल ऑफिसर ढकोली, अस्पताल।
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यह है नियम
काले रंग के बोर्ड पर सफेद अक्षर में चेतावनी लिखना अति आवश्यक है। बोर्ड की सजाई के साथ उस पर क्या-क्या और कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड के ऊपरी भाग में 20 बाई 12 सेंटीमीटर पर तंबाकू से कैंसर हो सकता है लिखा होना चाहिए। बोर्ड पर सिर्फ तंबाकू पदार्थों की सूची लगाई जाए। जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खैनी आदि। इतना ही नहीं तंबाकू पदार्थों को बेचने वालों की दुकान पर लगे बोर्ड का कोई ब्रांड नाम लिखा फोटो नहीं होनी चाहिए। बोर्ड चमकदार (बिजली युक्त) नहीं होना चाहिए।
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कोट
शहर में चेकिंग के दौरान 206 डिब्बी गैर कानूनी रूप से बेचे जानी वाली विदेशी सिगरेट, 10 गैर कानूनी स्टाल और खोखे जब्त किए गए हैं। वहीं कोटपा एक्ट के चालान करके 9300 रुपये जुर्माना वसूला गया है। इस तरह की चेकिंग बाजारों में भविष्य में भी जारी रहेगी, जिससे युवाओं में धूम्रपान की लत को रोका जा सके। -मेहताब सिंह, मेडिकल ऑफिसर ढकोली, अस्पताल।
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