फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Arrested for uprooting traffic light from speeding car, fined 61 thousand

तेज रफ्तार कार से ट्रैफिक लाइट उखाड़ने वाला गिरफ्तार, लगा 61 हजार का हर्जाना

Sun, 21 Nov 2021 01:51 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Sun, 21 Nov 2021 01:51 AM IST
विज्ञापन
Arrested for uprooting traffic light from speeding car, fined 61 thousand
मोहाली। वीआईपी जिले की सड़कों पर वाहनों की तेज रफ्तार पर लगाम कसने के पुलिस लाख दावे करती है। लेकिन इन दावों की पोल उस समय खुल गई जब शराब के नशे में एक युवक ने सौ से अधिक की तेज रफ्तार अपनी कार से एयरपोर्ट रोड के बीचोंबीच खड़े ट्रैफिक लाइट के खंभे को उखाड़ दिया और मौके पर ही कार छोड़कर फरार हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में युवक की जान बच गई। दरअसल सोमवार की रात यह हादसा उस समय हुआ था जब युवक रात को अपनी तेज रफ्तार कार से आ रहा था। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की भरपाई के लिए 61 हजार रुपये हर्जाना भी भरने को कहा है।
विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक राजपुरा निवासी हरप्रीत सिंह (22) सोमवार की रात जीरकपुर में किसी जानकार की शादी से वापस एयरपोर्ट रोड से टीडीआई लौट रहा था। इसी दौरान रात करीब ढाई बजे सेक्टर-79/68 के लाइट प्वाइंट पर उसकी कार अपना संतुलन खोकर चौक के बीचोंबीच लगे ट्रैफिक लाइट के खंभे से टकरा गई। कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हरप्रीत की कार ने ट्रैफिक लाइट के खंभे को उखाड़ दिया था और फिर सड़क के डिवाइडर पर लगी लोहे की ग्रिल से टकराकर पलट गई थी। गनीमत रही कि कार के एयरबैग खुलने से हरप्रीत को मामूली चोटें आई थी और इसके बाद उसने एक निजी अस्पताल में इलाज करवाया था। पुलिस ने बताया कि कार चालक हरप्रीत सिंह शराब के नशे में कार चला रहा था और कार 100 से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ाने के संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ था।
विज्ञापन

सरकारी प्रॉपर्टी के नुकसान का निगम ने मांगा 61 हजार का हर्जाना
पुलिस को शिकायत देकर नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि हरप्रीत सिंह की तेज रफ्तार कार से सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। इसकी मरम्मत पर के लिए आने वाले खर्चे के लिए वह 61 हजार रुपये हर्जाने के भरे। अगर हरप्रीत ने जल्द ही हर्जाना नहीं भरा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पुलिस ने हरप्रीत सिंह के खिलाफ लापरवाही से कार चलाने और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धाराओं पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और बाद में जमानत पर छोड़ दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed