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Mohali News: एंबुलेंस-108 ने सिर्फ मोहाली में की 16,867 लोगों की सहायता
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मोहाली। जिला अदालत ने एनडीपीएस मामले में दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी रमन कुमार को नशे की 390 गोलियों के साथ गिरफ्तार कर जून 2017 में लालड़ू थाने में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में जिला अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और दोषी रमन कुमार को तीन साल की सजा के साथ 40 हजार रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। जुर्माना न भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
सरकारी वकील ने कहा कि लालड़ू पुलिस ने आरोपी को सूचना पर उस समय गिरफ्तार किया था जब वह लालड़ू क्षेत्र में नशे की सप्लाई देने आया था। पुलिस ने नाके पर अंबाला से लालड़ू की तरफ स्कूटर पर आ रहे रमन कुमार को गांव डेहर के पास रोका और तलाशी ली तो उससे नशे की 390 गोलियां बरामद हुई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी रमन के वकील ने बताया कि रमन को झूठा फंसाया गया है। इसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। कोई गवाह भी नहीं है। अदालत ने कहा कि आरोपी से नशे की गोलियां पकड़ी गई हैं। इसके बाद तीन साल की सजा का आदेश दिया।
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सरकारी वकील ने कहा कि लालड़ू पुलिस ने आरोपी को सूचना पर उस समय गिरफ्तार किया था जब वह लालड़ू क्षेत्र में नशे की सप्लाई देने आया था। पुलिस ने नाके पर अंबाला से लालड़ू की तरफ स्कूटर पर आ रहे रमन कुमार को गांव डेहर के पास रोका और तलाशी ली तो उससे नशे की 390 गोलियां बरामद हुई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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आरोपी रमन के वकील ने बताया कि रमन को झूठा फंसाया गया है। इसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। कोई गवाह भी नहीं है। अदालत ने कहा कि आरोपी से नशे की गोलियां पकड़ी गई हैं। इसके बाद तीन साल की सजा का आदेश दिया।
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