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नौकरी दिलाने पर ठगे थे लाखो, अब पांच साल बीतेंगे जेल में
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नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के दोषी को पांच साल कैद
- जिला अदालत ने तीन साल पुराने मामले में सुनाया फैसला
- दोषी पर पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, रोपड़ जेल भेजा
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए जिला अदालत ने पांच साल की सजा सुुनाई है। दोषी की पहचान सिकंदर सिंह के रूप में हुई। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह केस पुलिस स्टेशन फेज-1 में दर्ज किया गया था जिसकी सुनवाई मोहाली अदालत में चल रही थी।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि आरोपियों ने सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 12 लाख रुपये ठगे थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसे उसे ह्यूमन राइट्स मिशन में सरकारी नौकरी लगवाने की बात हुई थी। पहले उससे 7 लाख रुपये ले लिए गए जिसके बाद उसे ह्यूमन राइट्स मिशन दिल्ली का नियुक्ति पत्र दे दिया गया और पांच लाख रुपये फिर ले लिए। उसे इंडस्ट्रियल एरिया फेज-8बी मोहाली में स्थित एक ऑफिस में नौकरी ज्वाइन करवा दी गई। बाद में पता चला कि जिस ऑफिस में उसे नौकरी ज्वाइन करवाई है वह किसी एनजीओ का ऑफिस है। शिकायतकर्ता ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे चेक दे दिए जोकि बाउंस हो गए। सिकंदर सिंह ने उसे कहा कि वह नकद रुपये वापस कर देगा लेकिन फिर भी रुपये वापस नहीं किए। परेशान होकर उसने पुलिस को शिकायत दी थी।
पुलिस स्टेशन फेज-1 में 22 सितंबर 2016 को हरप्रीत सिंह बराड़ निवासी सन्नी इन्कलेव की शिकायत पर सिकंदर सिंह निवासी सन्नी इन्कलेव (खरड़) सेक्टर 125 सहित अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 तथा 120बी तहत केस दर्ज किया गया था। उस केस में अदालत ने सोमवार को सिकंदर सिंह को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाकर रोपड़ जेल भेज दिया है।
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- जिला अदालत ने तीन साल पुराने मामले में सुनाया फैसला
- दोषी पर पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, रोपड़ जेल भेजा
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए जिला अदालत ने पांच साल की सजा सुुनाई है। दोषी की पहचान सिकंदर सिंह के रूप में हुई। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह केस पुलिस स्टेशन फेज-1 में दर्ज किया गया था जिसकी सुनवाई मोहाली अदालत में चल रही थी।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि आरोपियों ने सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 12 लाख रुपये ठगे थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसे उसे ह्यूमन राइट्स मिशन में सरकारी नौकरी लगवाने की बात हुई थी। पहले उससे 7 लाख रुपये ले लिए गए जिसके बाद उसे ह्यूमन राइट्स मिशन दिल्ली का नियुक्ति पत्र दे दिया गया और पांच लाख रुपये फिर ले लिए। उसे इंडस्ट्रियल एरिया फेज-8बी मोहाली में स्थित एक ऑफिस में नौकरी ज्वाइन करवा दी गई। बाद में पता चला कि जिस ऑफिस में उसे नौकरी ज्वाइन करवाई है वह किसी एनजीओ का ऑफिस है। शिकायतकर्ता ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे चेक दे दिए जोकि बाउंस हो गए। सिकंदर सिंह ने उसे कहा कि वह नकद रुपये वापस कर देगा लेकिन फिर भी रुपये वापस नहीं किए। परेशान होकर उसने पुलिस को शिकायत दी थी।
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पुलिस स्टेशन फेज-1 में 22 सितंबर 2016 को हरप्रीत सिंह बराड़ निवासी सन्नी इन्कलेव की शिकायत पर सिकंदर सिंह निवासी सन्नी इन्कलेव (खरड़) सेक्टर 125 सहित अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 तथा 120बी तहत केस दर्ज किया गया था। उस केस में अदालत ने सोमवार को सिकंदर सिंह को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाकर रोपड़ जेल भेज दिया है।
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