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नए बिल्डिंग रूल्स

Fri, 17 Nov 2017 01:50 AM IST
Updated Fri, 17 Nov 2017 01:50 AM IST
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नए बिल्डिंग रूल्स
पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट ने तैयार किए नए बिल्डिंग रूल्स
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विभाग ने नए रूल्स अपनी वेबसाइट पर किए अपलोड, लोगों से मांगे एतराज
गजट में प्रकाशित होने के बाद नए नियम होंगे लागू, पुराने होंगे खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट ने आखिर पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग रूल्स-2017 का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वहीं, विभाग ने इस प्रस्ताव को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। पुडा की विभिन्न इकाईयों को इस संबंध में जानकारी भेज दी गई है। विभाग ने अब इन नियमों के बारे में लोगों की राय जानने का फैसला लिया है। इसके लिए लोगों को अगले छह दिनों में सुझाव व एतराज विभाग को भेजने होंगे। एतराज विभाग के ईमेल आईडी ctpue@gmail.com पर भेजने होंगे।
जानकारी के मुताबिक, पंजाब अर्बन डिपार्टमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग रूल्स 2017 का मसौदा नगर एवं ग्राम योजनाबंदी संस्था, भारत व नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 की तरफ से बनाए गए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 को ध्यान में रखकर बनाया है। यह राज्य के नगर या शहरों की म्यूनिसिपल सीमाओं, गांवों की लाल लकीर की आबादी, कैंटोनमेंट बोर्ड व भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेेत्र के अधीन आती साइटों व क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में लागू होंगे। वहीं, इस संबंध में विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव विन्नी महाजन ने कहा कि लोगों से प्राप्त होने वाले सुझावों पर विचार किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ड्राफ्ट में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए नियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद लागू होंगे। साथ ही पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डिंग रूल्स 2013 व इससे संबंधित पिछली नोटिफिकेशनों का स्थान लेगी।
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नए बिल्डिंग प्लान में इन नियमों का पालन
प्रस्तावित बिल्डिंग नियम निर्माण के अलग-अलग पहलुओं जैसे की इमारत की ऊंचाई, बेहड़ा, ड्रेनेज सिस्टम आदि के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा यह नियम अलग-अलग तरह की इमारतों, ग्रुप हाउसिंग, होस्टल, होटल व खतरनाक इमारतों को प्रभावित करते हैं। वहीं, इसमें ग्रीन बिल्डिंग की नई विचारधारा के पक्षों को भी इसमें शामिल किया गया है।
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तीस दिन पहले करना होगा आवेदन
नए ड्राफ्ट में काउंसिल ऑफ आर्किटैक्ट नई दिल्ली से रजिस्टर्ड किसी भी आर्किटैक्ट को किसी भी इमारत के निर्माण से तीस दिन पहले स्व प्रमाणित प्लान समर्थ अधिकारी के समक्ष दाखिल करने की सुविधा देंगे। वहीं, यदि आवेदकों को कोई एतराज नहीं बताया जाता है तो तीस दिनों के बाद प्रमाणित बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकेगा। कंप्लेशन सर्टिफिकेट समेत अन्य दस्तावेजों के लिए निर्धारित प्रोफार्मे में अप्लाई किया जा सकेगा।
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