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मोहाली: लिफाफे के लिए थे 10 रुपये, दो साल बाद 500 रुपये लौटाने के आदेश

Thu, 16 Feb 2023 02:09 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 16 Feb 2023 02:09 AM IST
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10 rupees were for the envelope, orders to return 500 rupees after two years
लिफाफे के लिए थे 10 रुपये, दो साल बाद 500 रुपये लौटाने के आदेश
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उपभोक्ता अदालत ने लगाया जुर्माना, चंडीगढ़ निवासी महिला ने दी थी शिकायत

संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। खरड़ के एक निजी मॉल स्थित कपड़ों के एक शोरूम पर उपभोक्ता अदालत ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। 2021 में अपने ग्राहक से 10 रुपये लिफाफे के नाम पर अतिरिक्त वसूले गए थे। चंडीगढ़ निवासी महिला ईशा गुप्ता ने इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में दे दी थी।

शिकायतकर्ता महिला ने 13 फरवरी 2021 को इस शोरूम से कपड़ों की खरीदारी की थी। उसका बिल 8823.50 रुपये बना था। जब उसने मिलान किया तो कपड़ों की कुल कीमत 8813.50 बनी थी। शोरूम में पूछताछ करने पर पता चला कि 10 रुपये लिफाफे के चार्ज किए गए थे। महिला के विरोध के बाद भी शोरूम के कर्मचारियों ने पैसे नहीं लौटाए। अदालत में उन्होंने 10 रुपये 12 प्रतिशत ब्याज के साथ और 20 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर मांग की थी। जवाब में शोरूम के प्रतिनिधियों ने कहा था कि 10 रुपये पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नीति के तहत लिए गए हैं। इससे ग्राहकों को खरीदारी के समय अपना बैग लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने टिप्पणी की है कि ग्राहक को लिफाफा देना दुकानदार की जिम्मेदारी है। लिफाफा ग्राहक की ओर से खरीदे गए सामान का हिस्सा है। इसके बाद अदालत ने अब शोरूम पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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