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संजय सिंह की जमानत रद्द करने का आवेदन

Sat, 20 Feb 2016 08:39 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/लुधियाना
ब्यूरो, अमर उजाला/लुधियाना Updated Sat, 20 Feb 2016 08:39 PM IST
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majithia, defamtion, case, sanjay, singh,
राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी के सूबा प्रभारी संजय सिंह की जमानत रद्द करने के लिए अदालत में अपने वकीलों के मार्फत आवेदन किया है। मजीठिया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि केस में आप नेता संजय सिंह शनिवार को लुधियाना की अदालत में पेश हुए। इस केस की अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी।   
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संजय सिंह की जमानत रद्द करने के लिए मजीठिया ने तर्क दिया है कि पिछली पेशी पर अदालत ने आप नेता को फिर से मजीठिया की छवि खराब करने संबंधी बयान नहीं देने को कहा था। इसके बावजूद संजय ने पिछली पेशी में अदालत से बाहर आकर और फिर सोशल मीडिया पर मजीठिया के नशे के कारोबार में शामिल होने के बारे में बयान दिए। इसी आधार पर मजीठिया ने अदालत में यह आवेदन किया है। मजीठिया का केस लड़ रहे एडवोकेट ने इसकी पुष्टि की है।  
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12 जनवरी को राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। मजीठिया ने आरोप लगाया है कि आप नेता संजय सिंह ने सितंबर में मोगा और दिसंबर की फतेहगढ़ साहिब की रैली में उनके खिलाफ नशे और अन्य अनापशनाप आरोप लगा कर उनकी एवं परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की है।
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वहीं संजय सिंह के वकील हरजोत सिंह बैंस और एचएस शेरगिल का कहना है कि शनिवार को संजय सिंह अदालत में उपस्थित हुए। बहस में वकीलों ने आप नेता का पक्ष रखा। शेरगिल ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी।
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