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Ludhiana News: बेअदबी के दोषी को पांच साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना

Thu, 20 Jul 2023 10:50 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Thu, 20 Jul 2023 10:50 PM IST
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Five years imprisonment and fine of ten thousand rupees for the culprit of sacrilege
संवाद न्यूज एजेंसी
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रोपड़। श्री आनंदपुर साहिब स्थित तख्त श्री केसगढ़ साहिब में बेअदबी करने वाले व्यक्ति को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। इस मामले में एसजीपीसी की ओर से केस लड़ने वाले वकील जतिंदर पाल सिंह ढेर ने बताया कि माननीय सेशन जज रमेश कुमारी की अदालत ने लुधियाना के मोहल्ला मुहराज नगर निवासी परमजीत सिंह को पांच साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को धारा 295 ए के तहत तीन साल और पांच हजार रुपये की सजा सुनाई, जबकि आईपीसी की धारा 436 और 511 में उसे बरी कर दिया गया है। धारा 435 में उसे पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर उसे 6 महीने की सजा और भुगतनी होगी। पुलिस ने पहले धारा 295 ए के तहत मामला दर्ज किया था। अब कोर्ट ने इस मामले में धारा 435 जोड़कर पांच साल की सजा दी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की देखरेख में लीगल टीम ने लगातार इस मामले को आगे बढ़ाया और कानूनी लड़ाई लड़ी।

यह है मामला
दोषी परमजीत सिंह ने तख्त श्री केसगढ़ साहिब में जब गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप लाए जा रहे थे, तो सिगरेट जला कर धुआं उस ओर फेंका। इसके बाद जलती हुई सिगरेट और माचिस रागी सिंहों की तरफ फेंककर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन सेवादारों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। रोपड़ बार कौंसिल के वकीलों ने उसका केस लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद लीगल ऐड से उसे वकील दिया गया। एसजीपीसी की ओर से जतिंदरपाल सिंंह ढेर और सरकारी वकील गुरप्रीत सिंह ने इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी।
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