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बसों में अबैध तौर पर डीजल भरने के गौरखधंधे का किया पर्दाफाश

Thu, 09 Aug 2018 10:20 PM IST
Updated Thu, 09 Aug 2018 10:20 PM IST
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बसों में अबैध तौर पर डीजल भरने के गौरखधंधे का किया पर्दाफाश
अकाली नेता की बसों में अवैध तौर पर डीजल भरने वाला टैंकर पकड़ा
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बसों में अवैध तौर पर डीजल भरने के गौरखधंधे का पर्दाफाश
अमर उजाला ब्यूरो
बठिंडा। मुक्तसर जिले के एक पंप से अवैध तौर पर डीजल भरकर बठिंडा में सप्लाई करने की शिकायत मिलने के बाद फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू के आदेश पर फूड सप्लाई विभाग की एक टीम ने वीरवार को गिदड़बाहा और बठिंडा में छापामारी कर अकाली नेता की बसों में अवैध तौर पर डीजल भरने वाले एक टैंकर को पकड़कर गोरखधंधे का पर्दाफाश किया है। चंडीगढ़ से विभाग के सहायक डायरेक्टर फूड सप्लाई पंजाब राकेश कुमार की अगुवाई वाली टीम ने जिला फूड सप्लाई कंट्रोलर बठिंडा अमनप्रीत सिंह विर्क, सहायक फूड सप्लाई अफसर बठिंडा परवीन गुप्ता, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हरभजन सिंह और नापतौल इंस्पेक्टर मनदीप सिंह की टीम ने छापामारी कर गोरखधंधे का पर्दाफाश किया है। जानकारी देते हुए राकेश कुमार सिंगला ने बताया कि फूड सप्लाई मंत्री के पास शिकायत पहुंची थी कि सतपाल ट्रेडर्स फिलिंग स्टेशन गिदड़बाहा से अवैध तौर पर डीजल के टैंक भरकर बठिंडा भेजे जाते हैं। इस गोरखधंधे का पर्दाफाश करने के लिए टीम बीती रात एक बजे से ही पंप के बाहर तैनात थी। इस दौरान वीरवार सुबह छह बजे टैंकर नंबर पीबी 30 एल 3178 पंप पर आया और चार हजार लीटर डीजल भरवाया। इसके बाद एक और टैंकर पीबी 30 एन 7478 में डीजल भरा गया। इसके बाद दोनों टैंकर बठिंडा के लिए रवाना हुए और फूड सप्लाई विभाग की टीम ने गुप्त तौर पर इनका पीछा किया। सिंगला ने बताया कि दोनों टैंकरों में से एक फ्यूल पंप और बस पार्किंग के शेड में गया जो कि दीप बस कंपनी की थी। यह बठिंडा-मानसा रोड पर बना है। जबकि दूसरा टैंकर बल्लूआणा गया। बठिंडा मानसा रोड पर विभाग की टीम ने पहले टैंकर को अवैध तौर पर न्यू दीप बस सर्विस की बसों में डीजल भरते हुए पकड़ लिया। डीएफएससी बठिंडा अमनप्रीत सिंह विर्क ने बताया कि ये टैंकर रोजाना इस कंपनी की बसों में बठिंडा-मानसा रोड पर डीजल भरता था। जबकि दूसरा टैंकर विभिन्न रूट पर चलने वाली कंपनी की बसों में अवैध तौर पर डीजल भरता था। उन्होंने बताया कि सतपाल ट्रेडर्स गिदड़बाहा ने मोटर स्प्रिट एंड हाई स्पीड डीजल रेगुलेशन आफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीवेंशन आफ प्रैक्टिस आर्डर 2005 की उल्लंघना की है। इस कानून के तहत पेट्रोलियम पदार्थों की निर्धारित जगह के अलावा वितरण कानूनी रूप से गलत है। टैंकर अवैध तौर पर पेट्रोलियम पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, जिससे आम पब्लिक की जान को खतरा था। इस संबंध में सिविल लाइन पुलिस थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर रछपाल सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस ने टैंकर चालकों और बस कंपनी मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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