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हत्यारोपी पति को उम्र कैद और जुर्माना
Ludhiana
Updated Wed, 28 Nov 2012 12:00 PM IST
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मुक्तसर। जिला एवं सेशन जज विवेकपुरी की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की हालत में उसे तीन माह अतिरिक्त कैद काटनी होगी। उक्त मामला 28 फरवरी 2012 को थाना कोटभाई पुलिस ने दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में हरियाणा के जींद शहर निवासी नरिंदर कुमार पुत्र सूरजभान ने बताया कि उसकी बहन सुनीता का विवाह करीब दस वर्ष पूर्व गांव दोदा निवासी मंगा सिंह पुत्र तार सिंह के साथ हुआ था। उसकी बहन दो बेटों व एक बेटी की मां थी। सुनीता का पति मंगा सिंह उसके चरित्र पर शक करता था और अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। नरिंदर कुमार ने अपने दोदा निवासी चाचा महिंदर सिंह को साथ ले जाकर कई बार अपने जीजा को समझाया और 27 फरवरी 2012 को भी वह इसी सिलसिले में अपनी बहन के पास उसके घर आया था। इसी दौरान मंगा सिंह घर आया और उसे देखकर भड़क उठा। इसी दौरान उसने गुस्से में आकर लकड़ी का घोटना उठाकर पत्नी के सिर में दे मारा। इस घटना में सुनीता की मौत हो गई थी। पुलिस ने उक्त बयान के आधार पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी। अदालत ने इस मामले में सरकारी वकील दलजीत शर्मा की दलीलों से सहमत होकर मंगा सिंह को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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