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गाँव वलीपुर में 20 जून से पहले की गई धान की रोपाई को कृषि विभाग ने जोत दिया
Updated Mon, 18 Jun 2018 10:08 PM IST
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विभाग की ओर से 20 जून से पहले धान रोपने पर लगाई गई है रोक
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना।
20 जून से पहले धान की रोपाई न करने के आह्वान को नजर अंदाज करके गांव वलीपुर में एक किसान की तरफ से की गई धान की रोपाई को कृषि विभाग, पंजाब ने जोत दिया है। यह कार्रवाई पंजाब सरकार की तरफ से भूमिगत जल स्तर को और नीचे जाने से रोकने के लिए शुरू किए गए मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत की गई।
मुख्य कृषि अधिकारी डा. बलदेव सिंह ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि हंबड़ा नजदीक पड़ते गांव वलीपुर कलां का किसान स्वर्ण सिंह अपने आधे एकड़ खेत में 20 जून से पहले धान की रोपाई कर रहा है। विभाग ने इस सूचना का गंभीर नोटिस लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और यह खेत जोत दिया। उन्होंने कहा कि लुधियाना में किसानों की तरफ से 20 जून से पहले धान की लगवाई न करवाई जाए। इस पर विभाग की तरफ से बाकायदा नजर रखी जा रही है। भूजल स्तर को और नीचे जाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी।
मुख्य कृषि अधिकारी डा. बलदेव सिंह ने कहा कि पंजाब के गिरते भूमिगत जल स्तर को मुख्य रखते हुए पंजाब सरकार की ओर से प्रीजर्वेशन ऑफ सब सॉयल एक्ट 2009 अधीन किसी भी किसान को धान की पनीरी की लगवाई 20 जून, 2018 से पहले करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन करने वाले किसान को 10000 रुपये प्रति हेक्टेयर जुर्माना और सजा भी हो सकती है। इसके अलावा उनका ट्यूबवेल कनेक्शन काटने के साथ-साथ सरकार की तरफ से दी जा रही सभी प्रकार की सब्सिडी भी बंद कर दी जाएगी। मौके पर उनके साथ शेरजीत सिंह, गुरकीरत सिंह, किसान लखवीर सिंह उपस्थित रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना।
20 जून से पहले धान की रोपाई न करने के आह्वान को नजर अंदाज करके गांव वलीपुर में एक किसान की तरफ से की गई धान की रोपाई को कृषि विभाग, पंजाब ने जोत दिया है। यह कार्रवाई पंजाब सरकार की तरफ से भूमिगत जल स्तर को और नीचे जाने से रोकने के लिए शुरू किए गए मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत की गई।
मुख्य कृषि अधिकारी डा. बलदेव सिंह ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि हंबड़ा नजदीक पड़ते गांव वलीपुर कलां का किसान स्वर्ण सिंह अपने आधे एकड़ खेत में 20 जून से पहले धान की रोपाई कर रहा है। विभाग ने इस सूचना का गंभीर नोटिस लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और यह खेत जोत दिया। उन्होंने कहा कि लुधियाना में किसानों की तरफ से 20 जून से पहले धान की लगवाई न करवाई जाए। इस पर विभाग की तरफ से बाकायदा नजर रखी जा रही है। भूजल स्तर को और नीचे जाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी।
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मुख्य कृषि अधिकारी डा. बलदेव सिंह ने कहा कि पंजाब के गिरते भूमिगत जल स्तर को मुख्य रखते हुए पंजाब सरकार की ओर से प्रीजर्वेशन ऑफ सब सॉयल एक्ट 2009 अधीन किसी भी किसान को धान की पनीरी की लगवाई 20 जून, 2018 से पहले करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन करने वाले किसान को 10000 रुपये प्रति हेक्टेयर जुर्माना और सजा भी हो सकती है। इसके अलावा उनका ट्यूबवेल कनेक्शन काटने के साथ-साथ सरकार की तरफ से दी जा रही सभी प्रकार की सब्सिडी भी बंद कर दी जाएगी। मौके पर उनके साथ शेरजीत सिंह, गुरकीरत सिंह, किसान लखवीर सिंह उपस्थित रहे।
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