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अपने हथियार 7 सितंबर तक जमा करवाएं-डीसी
Updated Tue, 04 Sep 2018 10:29 PM IST
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अपने हथियार 7 सितंबर तक जमा करवाएं : डीसी
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहगढ़ साहिब। जिले भर में 19 सितंबर को होने वाले जिला परिषद् और ब्लाक समिति चुनाव तथा 14 अक्तूबर को पंचायती चुनाव अमन और शांति के साथ करवाने के उद्देश्य से डिप्टी कमिश्नर शिवदुलार सिंह ने सभी असलहा धारकों को अपने हथियार 7 सितंबर शाम 5 बजे तक पुलिस थानों या हथियार डीलरों के पास करवाने के आदेश जारी किए हैं।
फौजदारी दंड संहिता 1973 (2 ऑफ 1974) की धारा 144 का प्रयोग करते हुए डीसी ने कहा है कि हर हाल में 7 सितंबर तक असलहा धारक अपने हथियार जमा करवाएं। ये आदेश आर्मी, पैरा मिलेटरी फोर्स, बावर्दी पुलिस कर्मचारियों और हथियार लाइसेंस की रेन्यूल के लिए आने वालों पर लागू नहीं होगा या जिनको भारत या पंजाब सरकार ने सुरक्षा कवच पहले ही प्रदान किया हुआ है उन पर भी लागू नहीं होंगे। राज्य चुनाव कमीशन पंजाब की ओर से घोषित जिला परिषद और ब्लाक समिति के 19 सितंबर और ग्राम पंचायत चुनाव 14 अक्तूबर को करवाए जा रहे हैं। ये आदेश 15 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहगढ़ साहिब। जिले भर में 19 सितंबर को होने वाले जिला परिषद् और ब्लाक समिति चुनाव तथा 14 अक्तूबर को पंचायती चुनाव अमन और शांति के साथ करवाने के उद्देश्य से डिप्टी कमिश्नर शिवदुलार सिंह ने सभी असलहा धारकों को अपने हथियार 7 सितंबर शाम 5 बजे तक पुलिस थानों या हथियार डीलरों के पास करवाने के आदेश जारी किए हैं।
फौजदारी दंड संहिता 1973 (2 ऑफ 1974) की धारा 144 का प्रयोग करते हुए डीसी ने कहा है कि हर हाल में 7 सितंबर तक असलहा धारक अपने हथियार जमा करवाएं। ये आदेश आर्मी, पैरा मिलेटरी फोर्स, बावर्दी पुलिस कर्मचारियों और हथियार लाइसेंस की रेन्यूल के लिए आने वालों पर लागू नहीं होगा या जिनको भारत या पंजाब सरकार ने सुरक्षा कवच पहले ही प्रदान किया हुआ है उन पर भी लागू नहीं होंगे। राज्य चुनाव कमीशन पंजाब की ओर से घोषित जिला परिषद और ब्लाक समिति के 19 सितंबर और ग्राम पंचायत चुनाव 14 अक्तूबर को करवाए जा रहे हैं। ये आदेश 15 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।
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