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गैर कानूनी हिरासत और थर्ड डिग्री टार्चर में घिरे दो एएसआई बर्खास्त
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जिला पुलिस ने आपराधिक मामलों में अदालत से सजा होने के चलते दो एएसआई व एक हवलदार को तुरंत प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त एएसआई सुरजीत सिंह और एएसआई जंग सिंह इन दिनों सीआईए स्टाफ जैतो में तैनात थे जबकि हवलदार बलविंदर सिंह, फरीदकोट के एक पीसीएस अफसर का गनमैन था।
जानकारी के अनुसार बर्खास्त एएसआई सुरजीत सिंह व एएसआई जंग सिंह को इसी साल मार्च के दौरान सीजेएम फरीदकोट कपिल देव सिंगला की अदालत ने कोटकपूरा के एक व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत में रखने व टार्चर करने के आरोप में दो-दो साल की सजा सुनाई थी। कोटकपूरा के प्रेम नगर निवासी सुनील कुमार ने जुलाई 2014 में अदालत के पास वाद दायर करके इन दोनों को सजा देने की मांग की थी। घटना के समय 27 मई 2014 में सुरजीत सिंह व जंग सिंह का रैंक हवलदार था और वह थाना सिटी कोटकपूरा में तैनात था। इन्होंने बिना किसी कसूर के सुनील कुमार को उसके घर से उठाया और लगातार दो दिनों तक पैसे की डिमांड करते हुए उसे कोटकपूरा व जैतो के थानों में रखकर थर्ड डिग्री टार्चर करते रहे। किसी तरह उनके चंगुल से छूटने के बाद सुनील कुमार ने थाना सिटी प्रभारी के पास उनके खिलाफ शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर अदालत में वाद दायर किया जिसमें सीजेएम की अदालत ने दोनों को दो दो साल की सजा सुनाई। इसी तरह एसडीएम के गनमैन बलविंदर सिंह को भी गंभीर चोटें मारने से संबंधित एक आपराधिक केस में मुक्तसर की अदालत ने सजा सुनाई हुई है। पुलिस के अनुसार हाल ही में डीजीपी पंजाब से मिली हिदायतों के आधार पर जिला पुलिस ने इन तीनों की सेवाएं बर्खास्त करने संबंधी फाइल को डीजीपी दफ्तर भेजा था जहां से मंजूरी के बाद एएसआई सुरजीत सिंह, एएसआई जंग सिंह व हवलदार बलविंदर सिंह की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया।
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जानकारी के अनुसार बर्खास्त एएसआई सुरजीत सिंह व एएसआई जंग सिंह को इसी साल मार्च के दौरान सीजेएम फरीदकोट कपिल देव सिंगला की अदालत ने कोटकपूरा के एक व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत में रखने व टार्चर करने के आरोप में दो-दो साल की सजा सुनाई थी। कोटकपूरा के प्रेम नगर निवासी सुनील कुमार ने जुलाई 2014 में अदालत के पास वाद दायर करके इन दोनों को सजा देने की मांग की थी। घटना के समय 27 मई 2014 में सुरजीत सिंह व जंग सिंह का रैंक हवलदार था और वह थाना सिटी कोटकपूरा में तैनात था। इन्होंने बिना किसी कसूर के सुनील कुमार को उसके घर से उठाया और लगातार दो दिनों तक पैसे की डिमांड करते हुए उसे कोटकपूरा व जैतो के थानों में रखकर थर्ड डिग्री टार्चर करते रहे। किसी तरह उनके चंगुल से छूटने के बाद सुनील कुमार ने थाना सिटी प्रभारी के पास उनके खिलाफ शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर अदालत में वाद दायर किया जिसमें सीजेएम की अदालत ने दोनों को दो दो साल की सजा सुनाई। इसी तरह एसडीएम के गनमैन बलविंदर सिंह को भी गंभीर चोटें मारने से संबंधित एक आपराधिक केस में मुक्तसर की अदालत ने सजा सुनाई हुई है। पुलिस के अनुसार हाल ही में डीजीपी पंजाब से मिली हिदायतों के आधार पर जिला पुलिस ने इन तीनों की सेवाएं बर्खास्त करने संबंधी फाइल को डीजीपी दफ्तर भेजा था जहां से मंजूरी के बाद एएसआई सुरजीत सिंह, एएसआई जंग सिंह व हवलदार बलविंदर सिंह की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया।
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