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कनाडा में सख्ती: सुपर वीजा पर परिजनों से मिलने जाना है तो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेकर जाना होगा

Fri, 31 Jan 2025 12:22 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालंधर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालंधर Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 31 Jan 2025 12:22 PM IST
सार

सुपर वीजा एक बहु-प्रवेश वीजा है जो कनाडाई नागरिकों और स्थायी निवासियों के माता-पिता और दादा-दादी को कनाडा में अपने परिवार से मिलने के लिए लंबी अवधि की अनुमति देता है। सुपर वीजा धारक कनाडा में पांच साल तक रह सकते हैं। इसका उपयोग खासकर वह लोग करते हैं, जिनके बच्चे कनाडा में या तो सिटीजन है या पीआर।

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those who want to come to Canada with Super Visa will have to get health insurance policy
कनाडाई वीजा - फोटो : एएनआई

विस्तार

कनाडा दिन प्रतिदिन उन लोगों के लिए नियम सख्त करता जा रहा है, जो वहां पर इमिग्रेशन या आने की तैयारी कर रहे हैं। कनाडा ने पहले अभिभावकों की पीआर आवेदन पर रोक लगा दी। अब जो लोग कनाडा में अपने बच्चों या रिश्तेदार के पास सुपर वीजा लेकर आना चाहते हैं, उनको सेहत बीमा पॉलिसी लेकर आना पड़ेगा।

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कनाडा ने वीरवार से आदेश जारी कर दिया है कि अब सुपर वीजा आवेदकों को यह साबित करना होगा कि उनके पास सुपर वीजा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम स्तर का निजी स्वास्थ्य कवरेज है, क्योंकि वे प्रांतीय या क्षेत्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं। पहले, स्वास्थ्य बीमा का प्रमाण केवल कनाडाई स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं से ही प्राप्त किया जा सकता था।
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अब इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाडा ने सुपर वीजा आवेदकों को कनाडा के बाहर की कंपनियों से निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने का आदेश दिया है। दुर्घटना और बीमारी बीमा प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों के अधीक्षक कार्यालय द्वारा अधिकृत किसी विदेशी बीमा कंपनी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। वित्तीय संस्थानों के अधीक्षक कार्यालय की संघीय रूप से विनियमित वित्तीय संस्थानों की सूची में दिखाई देना चाहिए।
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वित्तीय संस्थानों के अधीक्षक कार्यालय वेबसाइट पर जाकर पता लगा सकते हैं कि कोई विदेशी बीमा कंपनी दुर्घटना और बीमारी बीमा प्रदान करने के लिए अधिकृत है या नहीं। कनाडा सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि सुपर वीज़ा में इन परिवर्तनों के बारे में अधिक जानकारी आईआरसीसी की वेबसाइट पर भी पाई जा सकती है। सुपर वीजा धारकों के पास कनाडा में रहने की अवधि के लिए वैध स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। यदि पॉलिसी कवर कनाडा छोड़ने से पहले समाप्त हो जाती है, तो सुपर वीज़ा धारकों को अपने प्रवास के दौरान अपने स्वास्थ्य बीमा को नवीनीकृत करने की आवश्यकता होगी। निजी स्वास्थ्य बीमा कनाडा में प्रत्येक प्रवेश के लिए वैध होना चाहिए।

निजी सेहत सुविधाएं तो काफी महंगी

कनाडा के रहने वाले प्रदीप का कहना है कि यह परिवर्तन परिवारों के लिए सुपर वीज़ा पर फिर से मिलना आसान बनाते हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि कनाडा के नागरिकों या स्थायी निवासियों के माता-पिता और दादा-दादी के पास कनाडा में प्रवेश करते समय पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा हो। कनाडा में आकर अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो उसके पास विकल्प क्या होगा? यहां पर निजी सेहत सुविधाएं तो काफी महंगी है। अब पीआर के स्थान पर पंजाबी अधिक से अधिक सुपर वीजा का इस्तेमाल करने लगे हैं। सुपर वीजा धारक पांच साल तक लगातार कनाडा में रह सकता है तो उसके लिए पॉलिसी भी जरूरी है।

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