{"_id":"688e29c8353970d15d0ddcf6","slug":"order-to-provide-records-of-proposed-factory-of-ambuja-cement-hoshiarpur-news-c-70-1-spkl1012-103738-2025-08-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jalandhar News: अंबुजा सीमेंट की प्रस्तावित फैक्टरी के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jalandhar News: अंबुजा सीमेंट की प्रस्तावित फैक्टरी के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के आदेश
विज्ञापन
होशियारपुर। नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय ने जिला नगर योजनाकार होशियारपुर को अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड से संबंधित सभी रिकॉर्ड सूचना के अधिकार के तहत अपने कार्यालय में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता परविंदर सिंह कितना ने 29 मार्च, 2025 को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, पंजाब से सूचना के अधिकार के तहत अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड की ओर से होशियारपुर जिले के तीन गांवों रनियाला, सरदुल्लापुर और बधोआं में प्रस्तावित इकाई के संबंध में सीएलयू प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन और उसके साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की मांग की। यह भी पूछा गया कि क्या इस संबंध में सीएलयू जारी किया गया था या नहीं। इस संबंध में हुए पत्राचार से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे गए।
पत्र को वरिष्ठ नगर योजनाकार जालंधर और जिला नगर योजनाकार कार्यालय होशियारपुर को भी भेजा था लेकिन जिला नगर योजनाकार ने तृतीय पक्ष के रूप में अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उनकी जानकारी आरटीआई के तहत दी जानी चाहिए या नहीं। इस पर अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड कंपनी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं हुई और जिला नगर योजनाकार ने आवेदक को जानकारी देने से इन्कार कर दिया।
इसके बाद परविंदर सिंह कितना ने नगर एवं ग्राम योजना विभाग के निदेशालय में अपील की और कहा कि जिला नगर योजनाकार ने जानकारी न देने का बहाना यह बनाया है कि जानकारी किसी तृतीय पक्ष की है जबकि किसी भी परियोजना की स्थापना के लिए संबंधित दस्तावेज आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इस अपील पर नगर एवं ग्राम योजनाकार निदेशक ने वरिष्ठ नगर योजनाकार जालंधर और जिला नगर योजनाकार होशियारपुर को तलब किया और आदेश दिया कि आवेदक की ओर से आरटीआई के तहत मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
पत्र को वरिष्ठ नगर योजनाकार जालंधर और जिला नगर योजनाकार कार्यालय होशियारपुर को भी भेजा था लेकिन जिला नगर योजनाकार ने तृतीय पक्ष के रूप में अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उनकी जानकारी आरटीआई के तहत दी जानी चाहिए या नहीं। इस पर अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड कंपनी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं हुई और जिला नगर योजनाकार ने आवेदक को जानकारी देने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन
इसके बाद परविंदर सिंह कितना ने नगर एवं ग्राम योजना विभाग के निदेशालय में अपील की और कहा कि जिला नगर योजनाकार ने जानकारी न देने का बहाना यह बनाया है कि जानकारी किसी तृतीय पक्ष की है जबकि किसी भी परियोजना की स्थापना के लिए संबंधित दस्तावेज आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इस अपील पर नगर एवं ग्राम योजनाकार निदेशक ने वरिष्ठ नगर योजनाकार जालंधर और जिला नगर योजनाकार होशियारपुर को तलब किया और आदेश दिया कि आवेदक की ओर से आरटीआई के तहत मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
विज्ञापन