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Faridkot: चोरी करके घर में आग लगाने से हो गई थी बुजुर्ग दंपती की मौत, दो दोषियों को उम्रकैद
Tue, 19 Dec 2023 12:49 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट
Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 19 Dec 2023 12:49 AM IST
सार
परमिंदरपाल सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि टीचर कॉलोनी निवासी मनदीप सिंह उर्फ रोबी और मनप्रीत सिंह उर्फ पिंटू ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने दोनों को घटना के दो दिन बाद 2 अगस्त को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने घर से सोना, नकदी आदि चोरी करके घर को आग लगा दी थी।
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court order
विस्तार
करीब साढ़े चार पहले फरीदकोट की टीचर्स कॉलोनी में एक घर में चोरी करके घर को आग लगाने की घटना में बुजुर्ग दंपती की मौत के मामले में दो युवकों को दोषी करार दिया गया है। अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने दोषियों को उम्रकैद व 15 -15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार घटना वाले दिन 31 जुलाई, 2019 को फरीदकोट के परमिंदर पाल सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उसके 61 वर्षीय पिता सेवामुक्त अध्यापक सुरजीत सिंह और माता बलदेव कौर अपने पुराने मकान में रहते थे। वह बाबा फरीद स्कूल के नजदीक रहने लगे थे। वह 28 जुलाई को जगराओं में अपनी बहन से मिलने गया था।
31 जुलाई को उसे फोन गया कि उनके टीचर कॉलोनी वाले घर में आग लग गई है। सूचना मिलने के बाद वह जब अपनी बहन सहित वहां पहुंचे तो देखा कि दमकल विभाग ने आग बुझा दी थी, जबकि उसके माता-पिता की झुलसने से मौत हो चुकी है। जांच में घर में अटैची व अलमारी आदि खुले पाए गए थे।
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परमिंदरपाल सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि टीचर कॉलोनी निवासी मनदीप सिंह उर्फ रोबी और मनप्रीत सिंह उर्फ पिंटू ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने दोनों को घटना के दो दिन बाद 2 अगस्त को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने घर से सोना, नकदी आदि चोरी करके घर को आग लगा दी थी। इस मामले में सोमवार को अतिरिक्त सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने उक्त दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा व 15-15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
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पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार घटना वाले दिन 31 जुलाई, 2019 को फरीदकोट के परमिंदर पाल सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उसके 61 वर्षीय पिता सेवामुक्त अध्यापक सुरजीत सिंह और माता बलदेव कौर अपने पुराने मकान में रहते थे। वह बाबा फरीद स्कूल के नजदीक रहने लगे थे। वह 28 जुलाई को जगराओं में अपनी बहन से मिलने गया था।
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31 जुलाई को उसे फोन गया कि उनके टीचर कॉलोनी वाले घर में आग लग गई है। सूचना मिलने के बाद वह जब अपनी बहन सहित वहां पहुंचे तो देखा कि दमकल विभाग ने आग बुझा दी थी, जबकि उसके माता-पिता की झुलसने से मौत हो चुकी है। जांच में घर में अटैची व अलमारी आदि खुले पाए गए थे।
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परमिंदरपाल सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि टीचर कॉलोनी निवासी मनदीप सिंह उर्फ रोबी और मनप्रीत सिंह उर्फ पिंटू ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने दोनों को घटना के दो दिन बाद 2 अगस्त को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने घर से सोना, नकदी आदि चोरी करके घर को आग लगा दी थी। इस मामले में सोमवार को अतिरिक्त सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने उक्त दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा व 15-15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।